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20 हजार जमा करने के बाद ट्रक चालक और खलासी को मिली जमानत

मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि 20 हजार रुपये जमा करने के बाद न्यायालय से चालक और खलासी को जमानत मिली।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Apr 2018 12:56 PM (IST)Updated: Sat, 07 Apr 2018 12:56 PM (IST)
20 हजार जमा करने के बाद ट्रक चालक और खलासी को मिली जमानत
20 हजार जमा करने के बाद ट्रक चालक और खलासी को मिली जमानत

भागलपुर। गत एक अप्रैल को तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाली चौक के समीप सड़क हादसे में सबौर मसाढ़ू निवासी विनोद मंडल की मौत हो गई थी। घटना की मृतक के पुत्र सुशील कुमार मंडल के बयान पर तिलकामांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिस ट्रक की चपेट में आने से विनोद की मौत हुई थी उस वाहन के चालक परलवाल जिले के हथमिन थाना अंतर्गत मलोखरा निवासी मु. अरशद और खलासी शेख मोहम्मद ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महेश प्रसाद सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण किया।

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मृतक के आश्रित को मुआवजा राशि 20 हजार रुपये जमा करने के बाद न्यायालय से चालक और खलासी को जमानत मिली। व्यवहार न्यायालय के सूत्रों के अनुसार राशि कोर्ट के नजारत में जमा कराया गया है। न्यायालय द्वारा इसकी मृतक के आश्रित और संबंधित थाना को सूचित भी कर दिया गया है। इधर, अधिवक्ताओं ने न्यायालय की इस फैसले को सराहनीय पहल बताया है।


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