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नागेश्वर हत्याकांड में तीन आरोपित बरी

सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को नागेश्वर यादव उर्फ नागो यादव हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए तीन नामजद आरोपित हीरा यादव, सुबोध यादव और कपिल यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 07:12 AM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 07:12 AM (IST)
नागेश्वर हत्याकांड में तीन आरोपित बरी
नागेश्वर हत्याकांड में तीन आरोपित बरी

भागलपुर। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को नागेश्वर यादव उर्फ नागो यादव हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए तीन नामजद आरोपित हीरा यादव, सुबोध यादव और कपिल यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल ग्यारह साक्षियों की गवाही कराई गई थी। हालांकि हत्याकांड की सूचक जो मृतक की बेटी थी उसकी गवाही विरोधी साबित हुई जबकि मृतक की विधवा नीलम देवी की गवाही घटना का काफी समर्थन किया था।

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8 दिसंबर 2014 को नागेश्वर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

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सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी नागेश्वर यादव उर्फ नागो यादव की हत्या 8 दिसंबर 2014 को सुबह आठ बजे भलुकी बाबा स्थान के समीप गोली मार कर दी गई थी। हत्या रास्ता विवाद में 70 हजार की डिमांड देने से मना करने पर की गई थी। नागो की बेटी आशा कुमारी ने पुलिस के समक्ष फर्द बयान में कहा था कि उसके पिता की गांव के हीरा यादव, सुबोध यादव और कपिल यादव ने हत्या की थी। भलुकी बाबा स्थान के समीप से आवाजाही के रास्ते पर तीनों आरोपितों ने गोबर इकट्ठा कर जाम कर दिया था। उस रास्ते से पिता गुजर रहे थे जिसे जाने से तीनों ने रोका। उन तीनों ने पिता से रास्ते के एवज में 70 हजार रुपये की डिमांड की लेकिन पिता ने कहा कि वह प्रशासन से शिकायत करेंगे। इसी बात को लेकर पिता को वहां गोली मार दी गई। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपितों को रिहा कर दिया।


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