सुपौल नगर निकाय चुनाव : बिहार के इस जिले में 14 दिनों तक दावा-आपत्ति किया जा सकता है दर्ज
सुपौल नगर निकाय चुनाव आज होगा नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन। 14 दिनों तक दावा-आपत्ति किया जा सकता है दर्ज। 23 जून को किया जाएगा मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन। हालांकि अभी चुनाव कब होगा यह तय नहीं है।
जागरण संवाददाता, सुपौल। नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। शनिवार को नगर परिषद सुपौल समेत नगर पंचायत वीरपुर, निर्मली तथा नवगठित नगर परिषद त्रिवेणीगंज, नगर पंचायत पिपरा तथा सिमराही की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता से सूची पर दावा आपत्ति लेना शुरू होगा। मतदाता 28 मई से 10 जून तक दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इधर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आयोग के निर्देशानुसार निबंधन पदाधिकारी व रिवाइङ्क्षजग पदाधिकारी की सूची भी जारी कर दी है। संबंधित नगर निकाय के मतदाता निबंधन पदाधिकारी या रिवाइङ्क्षजग पदाधिकारी के पास प्रारूप प्रकाशन के 14 दिन के अंदर दावा आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन 4 से 16 जून तक किया जाएगा। इसके बाद 23 जून को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता प्रपत्र 2 के माध्यम से नाम जोडऩे व प्रपत्र 3 के माध्यम से नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियों के संशोधन के लिए प्रपत्र 2ए का उपयोग किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की अपील, जुडवाएं अपना नाम
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर कहा है कि मतदाता अपना नाम सूची में ढूंढ लें। सूची में अगर नाम छूट गया हो उसे जुड़वाएं। सूची में अगर कोई त्रुटि हो या अशुद्धि हो तो इसे ठीक करवाएं। इसके लिए आफलाइन और आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। आफलाइन आवेदन मतदाता निर्धारित प्रपत्र में भरकर निबंधन पदाधिकारी, रिवाईजिंग थरिटी को दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें। इसी तरह आनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट एसईसी. बिहार.जीओवी. इन पर कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यूनिक नंबर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।