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उच्च न्यायालय के निर्देश पर मयंक शुक्ला अपहरण कांड में एसआइटी गठित

पटना उच्च न्यायालय में मयंक के पिता राजकुमार शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भागलपुर एसएसपी को एसआइटी गठन करने और काउंटर एफिडेविड दाखिल करने को कहा है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 04:02 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 04:03 PM (IST)
उच्च न्यायालय के निर्देश पर मयंक शुक्ला अपहरण कांड में एसआइटी गठित
उच्च न्यायालय के निर्देश पर मयंक शुक्ला अपहरण कांड में एसआइटी गठित

भागलपुर (जेएनएन)। जिले के चर्चित मयंक शुक्ला अपहरण कांड में उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर एसएसपी आशीष भारती ने एसआइटी गठित कर दी है। विधि-व्यवस्था डीएसपी निसार अहमद खां के नेतृत्व में छह पुलिस पदाधिकारियों को एसआइटी में शामिल किया गया है। जिनमें सदर इंस्पेक्टर, जगदीशपुर थानाध्यक्ष, दरोगा रामभरोसे महतो, सहायक अवर निरीक्षक जयवीर सिंह शामिल हैं।

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पटना उच्च न्यायालय में मयंक के पिता राजकुमार शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भागलपुर एसएसपी को एसआइटी गठन करने का निर्देश दिया। एसएसपी को काउंटर एफिडेविड भी दाखिल करने को कहा है। मयंक अपहरण कांड में कोर्ट ने तल्ख टिपणी करते हुए कहा है कि मयंक के अपहरण को लेकर जगदीशपुर थाने में दर्ज कांड संख्या 241/14 को पर्यवेक्षण में सत्य तो कर दिया लेकिन मयंक कहां है? गठित एसआइटी अनुसंधान को लेकर 30 बिंदुओं पर नए सिरे से जांच भी करेगी।

जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तरडीहा-सोनडीहा क्षेत्र निवासी मयंक शुक्ला का अपहरण भागलपुर-जगदीशपुर रोड स्थित महिन्द्रा शो रूम के पास से 27 अगस्त 2014 को कर लिया गया था। अपहरण कांड को लेकर आठ लोग आरोपित के रूप में सामने आए। जिनमें रजनीश कुमार दुबे उर्फ डब्लू, किशन दुबे उर्फ कन्हैया, रविशंकर दुबे उर्फ तिनसुकिया, रोहित दुबे उर्फ बिट्टु, चंदन कुमार पांडेय उर्फ मनीष, मुकेश तिवारी उर्फ चुन्नु, झुन्नु मिश्रा उर्फ अमिताभ, अरविंद कुमार मिश्रा के नाम शामिल हैं। उच्च न्यायालय पटना से ये आरोपित जमानत पर बाहर हैं। घटना को लेकर मयंक के पिता राजकुमार शुक्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद से पिता समेत परिवार के सदस्य मयंक के वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मयंक अपहरण कांड की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश की अदालत में हो रही है। 11 सितंबर को मामले में अगली गवाही होनी है।


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