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दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सश्रम कारावास

अदालत ने अभियुक्त को 25 हजार अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Apr 2018 11:22 AM (IST)Updated: Fri, 06 Apr 2018 06:22 PM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सश्रम कारावास
दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सश्रम कारावास

भागलपुर। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी सनोखर थाना क्षेत्र के छोटीनाकी निवासी मु. जावेद को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त को 25 हजार अर्थदंड किया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा होगी।

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अभियोजन की ओर से बहस में लेने वाले अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल चंद्र राही ने बताया कि पीड़िता के बयान पर 07 मई 2010 को सनोखर थाने में जावेद के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। जिस समय घटना हुई थी उस समय पीड़िता चौदह साल की थी।

प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा था कि टीवी देखने के बहाने घर में बुलाया और उसके साथ जावेद दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर जावेद उसका शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर शादी की बात कही। लेकिन जावेद ने शादी से इंकार कर दिया। इसको लेकर पंचायत भी हुई थी। लेकिन जावेद पंचायत की भी बात मानने से इंकार कर दिया। जावेद उसके माता-पिता को गर्भपात और दूसरे से शादी कराने का दबाव डालता था।

उसके माता-पिता को जावेद ने मारने डालने तक की धमकी भी दी थी। एपीपी ने बताया कि बाद में पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। न्यायालय ने मुआवजा के लिए बिहार स्टेट लीगल ऑथिरिटी सर्विसेज (बालसा) को लिखा है।


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