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पांच किलो राशन के लिए सात किमी की 'परेड', सुपौल के गोपालपुर और कोढ़ली के लोगों का जानिए दर्द

पांच किलो अनाज के लिए सुपौल में लोगों को सात किमी की परेडकरनी पड़ती है। मामला गोपालपुर और कोढ़ली का है। लोगों को राशन लेने के लिए सात किमी दूर पीडीएस दुकान पर जाना पड़ता है। इस बारे में उनलोगों ने कई बार...

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sat, 04 Dec 2021 05:00 PM (IST)Updated: Sat, 04 Dec 2021 05:00 PM (IST)
पांच किलो राशन के लिए सात किमी की 'परेड', सुपौल के गोपालपुर और कोढ़ली के लोगों का जानिए दर्द
पांच किलो अनाज के लिए सुपौल में लोगों को सात किमी की 'परेड'करनी पड़ती है।

संस, सरायगढ़ (सुपौल)। सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित लौकहा पंचायत में जन वितरण विक्रेताओं की मनमानी से लाभुक परेशान हो रहे हैं। कार्डधारी द्वारा विक्रेताओं के धांधली पर सवाल उठाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराजगी बढऩे लगी है।

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शनिवार को कई लोगों ने कहा कि गोपालपुर के जन वितरण विक्रेता अपनी दुकान वहां से सात किलोमीटर दक्षिण नोनपार गांव में चला रहे हैं। वहां जाने-आने में काफी समस्याएं होती है। लोगों को पैदल नोनपार गांव जाना और फिर वहां से राशन लेकर आने में परेशानी होती है। विक्रेता किरण कुमारी खुद दुकान नहीं संभालती हैं।

दुकान पर कुछ लोग अनाज वितरण का काम करते हैं जो प्रति परिवार पांच किलो अनाज काट लेते हैं। शिकायत करने पर विक्रेता कुछ भी बोलने से मुकर जाती हैं। लाभुकों ने बताया कि इसकी शिकायत अधिकारी से की गई है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि विक्रेता लाभुकों के आरोप को निराधार बताती हैं।

उधर कोढ़ली गांव के कई लोगों ने बताया कि उनके विक्रेता भी नोनपार गांव में अपनी दुकान चला रहे हैं। वहां राशन किरासन वितरण में बढ़-चढ़कर मनमानी करते हैं। जब से प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है तब से विक्रेता की धांधली और बढ़ गई है। विक्रेता घोघन राम एक तो प्रति परिवार चार से पांच किलो अनाज कम देते हैं और दूसरा विरोध करने पर मुकदमा में फंसा देने की धमकी देते हैं। यह जन वितरण व्यवस्था के निरंकुश होने का प्रमाण है। कुछ अन्य जगहों के लाभुकों ने बताया कि कुछ विक्रेता तो माह में कभी कभार दुकान खोलते हैं। जब लाभुक पहुंचने लगते हैं तब वे दुकान बंद कर देते हैं।

इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि लौकहा पंचायत का मामला अनुमंडल पदाधिकारी तक भी पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें भी इस मनमानी की जानकारी दी है। इसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि विक्रेता का जहां गोदाम निर्धारित है उसी जगह पर अनाज वितरण कर सकते हैं। अनधिकृत जगह पर अनाज वितरण करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।


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