नए नियम में तीन तरह से होगीबालू की खरीद
बालू की खरीद के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। बालू बिक्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
भागलपुर । बालू की खरीद के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। बालू बिक्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। दुकानदारों को सख्त हिदायत है कि वे खरीद-बिक्री की पूरी जानकारी ऑनलाइन रखेंगे। खनन विभाग ने इस तरह की व्यवस्था इसलिए तैयार की है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बालू या लघु खनिज की कालाबाजारी रोकना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाने का दावा किया है। कहा गया है कि उपभोक्ता तीन प्रकार से बालू प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उपभोक्ता निगम के नियंत्रण कक्ष को सीधे दूरभाष पर आवेदन कर सकते हैं। निगम के वेबसाइट पर भी आवेदन दिया जा सकता है। अपने जिले के या अन्य जिले के निबंधित खुदरा विक्रेता के माध्यम से भी ग्राहक आवेदन दे सकते हैं। प्रक्रिया यह है कि वेबसाइट पर प्राप्त आवेदन को निगम के नियंत्रण कक्ष को अग्रसारित किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष उपभोक्ता के आवेदन को निकट के खुदरा विक्रेता को भेज देगा। खुदरा विक्रेता स्थानीय निगम के कार्यालय में देय राशि का भुगतान करेंगे एवं विपत्र प्राप्त करेंगे। खुदरा विक्रेता ड्रॉफ्ट, पेटीएम व पीओएस के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
खनन एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश दिया है कि ग्राहकों से बालू व पत्थर की कीमत अग्रिम नहीं ली जाएगी। स्थल पर बालू व पत्थर गिराने के बाद ही ग्राहक से राशि ली जाएगी। निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों से आर्डर लेने के बाद न्यूनतम एक दिन तथा अधिकतम सात दिन के अंदर लघु खनिज की आपूर्ति की जाएगी। निगम का यह प्रयास होगा कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को बराबर की संख्या में आर्डर का वितरण करें। किसी तरह का आर्डर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। एक आधार कार्ड पर एक व्यक्ति एक माह में अधिकतम 500 सीएफटी बालू तथा 250 सीएफटी पत्थर ले सकता है।