SBI : अक्टूबर से खाते में तीन बार से ज्यादा कैश जमा करने पर लगेगा शुल्क, क्या करें उपभोक्ता... पढ़ें यह खबर Bhagalpur News
बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) पर लगने वाले चार्ज में राहत देने की घोषणा की है। इससे बैंक शाखा में जाकर आरटीजीएस करना सस्ता हो जाएगा।
भागलपुर [जेएनएन]। एक अक्टूबर से भारतीय स्टेट बैंक अपने नियम में बदलाव करने जा रही है। अभी तक एसबीआइ की एटीएम कार्ड से दूसरे बैंक से पांच बार से ज्यादा निकासी पर ही सर्विस टैक्स लिए जाते थे। पर, अब महीने में तीन बार से ज्यादा कैश जमा करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बैंक ने अपनी वेबसाइट पर सर्कुलर जारी किया है। भागलपुर जोन में यूको बैंक के बाद एसबीआइ की शाखाएं ज्यादा है। चार्ज बढऩे के बाद ग्राहकों को 50 से 100 रुपये तक टैक्स के रूप में देना होगा। अभी दूसरे किसी बैंक में पैसे जमा करने का कोई बाध्यता नहीं है।
चेक के नियम में भी बदलाव
एसबीआइ ने एक अक्टूबर से चेक रिटर्न के नियमों में भी बदलाव करने की बात कही है। कोई भी चेक किसी तकनीकी के कारण लौटता है तो चेक जारी करने वाले पर 169 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। जिसमें जीएसटी भी शामिल है।
आरटीजीएस करना होगा सस्ता
बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) पर लगने वाले चार्ज में राहत देने की घोषणा की है। इससे बैंक शाखा में जाकर आरटीजीएस करना सस्ता हो जाएगा। अभी दो से पांच लाख तक आरटीजीएस करने पर 25 रुपये और पांच लाख से ज्यादा आरटीजीएस पर 50 रुपये चार्ज लगता है। पर, एक तारीख से दो से पांच लाख रुपये तक आरटीजीएस पर 20 रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) का चार्ज देना होगा। पांच लाख रुपये से ज्यादा की आरटीजीएस पर 40 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का चार्ज देना होगा।