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सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान किया तो देना होगा 200 रुपये जुर्माना

भागलपुर। सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान किया तो 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉले

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 09:45 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 09:45 PM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान किया तो देना होगा 200 रुपये जुर्माना
सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान किया तो देना होगा 200 रुपये जुर्माना

भागलपुर। सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान किया तो 200 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, बस पड़ाव आदि स्थलों से सौ गज की दूरी तक तंबाकू, सिगरेट आदि की बिक्री नहीं होगी। यह निर्णय शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में तंबाकू नियंत्रण समन्वयक समिति की बैठक में लिया गया। इस दौरान सिविल सर्जन, जिला उत्पाद पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

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नोडल पदाधिकारी डॉ. अशरफ रिजवी ने कहा कि देश में प्रतिदिन 22 सौ लोगों की मौत कैंसर से होती है। प्रति छह सेकेंड में एक कैंसर पीड़ित मर रहा है। तंबाकू सेवन या सिगरेट पीने से लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। मेघालय में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है।


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