डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की थी रिपोर्ट तलब
राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक अनाज पहुंचाने के लिए वाया दालकोला रूट के उपयोग पर रोक का आदेश दिया गया है।
कटिहार (नीरज कुमार): भारतीय खाद्य निगम से बारसोई अनुमंडल क्षेत्र स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक अनाज पहुंचाने के लिए वाया दालकोला रूट के उपयोग पर रोक का आदेश दिया गया है। अनाज की ढुलाई वाया कदवा, बारसोई किए जाने एवं इस रूट चार्ट के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि वाया कदवा, बारसोई रूट को माल लदे भारी वाहन के आवागमन को लेकर अनुकूल नहीं बता लंबी दूरी तय कर वाया दालकोला अनाज राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचाने की बात कागजों पर दिखा परिवहन मद में हुए खर्च का भुगतान लिया जाता था। इस मद में पिछले आठ वर्षों में पांच करोड़ से अधिक का परिवहन खर्च एसएफसी से उठाव कर लिया गया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद डेढ़ वर्ष जांच भी कराई गई। वाया दालकोला अनाज ढुलाई मामले को लेकर जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति से रिपोर्ट तलब की थी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट समर्पित किए जाने के बाद डीएम ने वाया दालकोला अनाज ले जाए जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। डेढ़ वर्ष पूर्व हुई जांच में राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक ने वाया कदवा, बारसोई रूट को भारी वाहन के आवागमन योग्य नहीं होने संबंधी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी थी। हाल ही में पथ निर्माण विभाग से सड़क की स्थिति को लेकर सूचना के आधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। आरटीआइ के तहत दी गई जानकारी में इस सड़क मार्ग को आवागममन योग्य बताया गया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वाया दालकोला अनाज ढुलाई कागजों पर दिखाया जाता था। जबकि अनाज पहुंचाने का काम वाया कदवा, बारसोई रूट से ही हो रहा था।अनाज ढुलाई को लेकर नए आदेश से रूट चार्ट मामले में बड़े पैमाने पर बरती जा रही अनियमितता एवं परिवहन मद में हुए खर्च के फर्जी उठाव पर नकेल कसेगी।
----
कोट:-
एफसीआइ से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक अनाज पहुंचाने के लिए खाद्यान्न की ढुलाई बारसोई होकर ही किए जाने का आदेश दिया गया है। वाया दालकोला बारसोई अनुमंडल क्षेत्र तक अनाज की ढुलाई पर जिलाधिकारी के निर्देश पर रोक लगा दी गई है।
अखिलेश कुमार, प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम