भागलपुर: पत्नी के सामने पति की कर दी थी हत्या, अब भुगतेगा आजीवन कारावास
नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने चानो मंडल हत्याकांड में रतन मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 29 ...और पढ़ें

भागलपुर: पत्नी के सामने पति की कर दी थी हत्या, अब भुगतेगा आजीवन कारावास (AI Generated Image)
HighLights
रतन मंडल को चानो मंडल हत्याकांड में आजीवन कारावास।
नवगछिया कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
29 नवंबर 2019 को हुई थी यह हत्या।
संवाद सहयोगी, नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय दिव्य प्रकाश की अदालत ने बुधवार को चानो मंडल की हत्या के मामले में बिनोवा निवासी रतन मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने बहस में भाग लिया।
घटना 29 नवंबर 2019 की है। मृतक की पत्नी मंजू देवी ने इस्माइलपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अपने पति चानो मंडल और चचेरी पतोहू ललिता देवी के साथ बिनोवा वसगढ़ा स्थित खेत में टमाटर तोड़ने गई थीं। खेत के पास आग जलाकर सभी बैठे थे।
इसी दौरान रतन मंडल, कैलू मंडल और एक अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल से पहुंचे। आरोप है कि रतन ने चानो को गोली मारी, जो उनके पजरे में लगी। घायल चानो ने पत्नी को बताया कि गोली रतन ने मारी है। सूचना पर पहुंचे पुत्र सोनू उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।
बताया जाता है कि चानो मंडल बिनोवा नरसंहार का आरोपित था। रतन मंडल और मृतक पक्ष के बीच पुराना विवाद था। कंचन देवी और राम भज्जू मंडल के भतीजे रतन मंडल के फरार होने से जुड़े प्रेम प्रसंग के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा था।
विवाद सुलझाने के लिए बिनोवा दियारा में पंचायत बुलाई गई थी। इसी दौरान हुई गोलीबारी में नौ से दस लोगों की हत्या होने की बात सामने आई थी।
