Move to Jagran APP

पूर्णिया अदालत : शराब के 20 मामलों के आरोपितों को मिलेगी स्पीडी ट्रायल से सजा

शराब से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो कोर्ट का हुआ गठन हर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत दस मामलों की होगी सुनवाई। पूर्णिया एसपी ने शराब से जुड़े 20 गंभीर मामलों की सूची स्पीडी ट्रायल के लिए न्यायालय को सौंपा दो मामलों में सुना चुका है सजा।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 11:29 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 11:29 PM (IST)
पूर्णिया अदालत : शराब के 20 मामलों के आरोपितों को मिलेगी स्पीडी ट्रायल से सजा
स्थानीय शराब कारोबारियों को पुलिस स्पीडी ट्रायल के तहत दिलाएगी सजा।

राजीव कुमार, पूर्णिया। पूर्णिया पुलिस शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शराब के 20 मामलों के आरोपितों को न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलवाएगी। जिन मामलों के आरोपितों को स्पीडी ट्रायल के तहत पुलिस सजा दिलाएगी उसमें बंगाल के पांच बड़े शराब तस्करों के अलावा पूर्णिया के 15 स्थानीय शराब कारोबारी भी शामिल है। इन मामलों की सूची पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने न्यायालय को सौंप दी है। शराब के कारोबारियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके इसके लिए मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के अनुरोध पर न्यायालय ने दो कोर्ट का गठन किया है।

loksabha election banner

पहले पूर्णिया सहित हर जिले में शराब के मामलों की सुनवाई के लिए एक कोर्ट था लेकिन इसे बढ़ाकर अब दो कोर्ट कर दिया गया है। इन दोनों कोर्ट ने शराब मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है। पूर्णिया पुलिस ने शराब कारोबारियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से दो कोर्ट को दस - दस मामलों की सूची सौंपी जिसके आरोपितों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। पूर्णिया में शराब को दो मामलों में न्यायालय द्वारा दस-दस साल की सजा इसके आरोपितों को सुनाई जा चुकी है। ये दोनों मामले पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र से जुड़े थे। इस मामले में बायसी पुलिस द्वारा शराब की बड़ी खेप पकड़ी गयी थी जो शराब तस्करी के लिए सूबे में भेजी जा रही थी।

विकास यादव एवं विक्की यादव को भी मिलेगी स्पीडी ट्रायल से सजा

पूर्णिया पुलिस ने बंगाल के पांच बड़े शराब तस्करों के अलावा 15 स्थानीय कारोबारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में भी स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का काम करेगी। इसमें पूर्णिया के मंरगा के रहने वाले शराब तस्कर विकास यादव एवं पूर्णिया के ही रहने वाला विक्की यादव भी शामिल है। ये दोनों शराब कारोबारी अभी जेल में हैं। इन दोनों के खिलाफ शराब तस्करी के एक दो नहीं बल्कि कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पूर्णिया सदर थाने में दर्ज शराब के मामले के आरोपित देवकांत विश्वास, विद्युत विश्वास एवं प्रदीप विश्वास शामिल है। इनके खिलाफ सदर थाने में थाना कांड संख्या 205- 20 एवं 209- 20 दर्ज है। इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाले शराब कारोबारी मो. खुर्शीद एवं दिलखुश यादव के खिलाफ के हाट थाने में थाना कांड संख्या 207- 20 दर्ज हैं। उनको भी पुलिस ने स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा दो अन्य शराब कारोबारी चंदन यादव एवं कुदंन यादव का नाम भी इस सूची में शामिल है।

स्पीडी ट्रायल में छपरा के भी तीन आरोपित

पुलिस जिन मामलों में स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिला रही है उसमें शराब तस्करी के मामले में पकड़ में आए छपरा के भी तीन आरोपित शामिल है। इन आरोपितों में छपरा के जितेन्द्र राय, मंटू कुमार राय एवं सुधीर राय शामिल है। उनको बायसी पुलिस ने बंगाल से शराब की खेप ले जाते हुए पकड़ा था। यह मामला बायसी थाना कांड 381-19 से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डगररूआ थाना के दो मामले एवं धमदाहा थाना के एक मामले के आरोपित को भी पुलिस स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाएगी।

आइजी ने सभी जिलों के एसपी से मांगी स्पीडी ट्रायल के मामलों की सूची

राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूर्णिया के आइजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने कटिहार, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया के एसपी से उन मामलों की सूची मांगी है, जिन मामलों के आरोपितों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जानी है। हर जिले से आइजी ने वैसे 20 मामलों की सूची तीन दिनों के अंदर तलब की है। इसके अलावा संबंधित जिले के एसपी को चयनित मामलों की सूची न्यायालय को भी तत्काल सौंपने को कहा गया है।

शराब कारोबारियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जा सके, इसके लिए दो कोर्ट का गठन किया गया है। इन दोनों कोर्ट में शराब के 20 मामलों के आरोपितों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी: दयाशंकर, एसपी, पूर्णिया


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.