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    शौच करने गई नाबालिग के साथ दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद वायरल किया वीडियो; विरोध पर दे डाली जान से मारने की धमकी

    By Ranjit KumarEdited By: Mukul Kumar
    Updated: Fri, 08 Sep 2023 10:43 AM (IST)

    बिहार में दरिंदगी का एक नया उदाहरण सामने आया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के समीप एक गांव में पड़ोस में रहने वाले युवक ने नाबालिग को अपने हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद उसका वीडियो भी वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। अब आरोपी को पकड़ने के लिए जगह- जगह छापेमारी कर रही है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। फोटो- जागरण

    संवाद सूत्र, नाथनगर (भागलपुर): बिहार के भागलपुर जिले में कजरैली थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल कर दिया। घटना के आठ दिन बाद पीड़िता के पिता ने आरोपित छोटू कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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    सुनसान इलाके में ले जाकर किया दुष्कर्म

    थाने में दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि बीते 30 अगस्त की रात करीब 11 बजे उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए बाहर गई थी। इस दौरान पड़ोस का छोटू कुमार नशे की हालत में उनकी बेटी के मुंह में कपड़ा डालकर सुनसान इलाके में जाकर दुष्कर्म कर दिया।

    उन्होंने आगे बताया कि जब पीड़िता कुछ देर बाद घर लौटी तो पूछा कि इतनी देर कहां थी तो उसने कुछ नहीं बताया। इसके बाद जब उस पर दवाब डाला गया तो उसने कहा कि वह चचेरी बहन के पास गई थी।

    वीडियो में सामने आई मारपीट की घटना 

    घटना के चार दिन बाद यानी चार सितंबर को आरोपित छोटू ने अपने मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में लड़की के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किए जाने की घटना दर्ज है।

    पिता ने आगे बताया कि इसको लेकर जब बेटी से दोबारा पूछा गया तो वह रोने लगी और बताया कि वह डर से घटना के दिन कुछ नहीं बता पाई थी। छोटू ने धमकी दी थी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जान से मार कर फेंक देंगे।

    केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी

    घटना को लेकर ग्रामीण स्तर पर हुई पंचायत में पंचों ने आरोपित छोटू और उसके पिता को बुलाया। पंचों के सामने ही पिता-पुत्र पीड़ित पक्ष को धमकी देने लगे। उन्होंने कहा कि जितना पैसा लेना है ले लो, केस दर्ज करोगे तो जान से मार डालेंगे।

    गांव में इसको लेकर तीन दिन तक पंचायत हुई, लेकिन पीड़ित पक्ष को पंचायत का फैसला मंजूर नहीं था। पीड़िता के पिता ने पुलिस से जान की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है।

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    कजरैली थानाध्यक्ष नवनिश कुमार ने बताया कि आरोपित के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़िता को पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।