शर्तों के आधार पर मिलेगी पटाखा बेचने की अनुमति, जानिए कैसे लें लाइसेंस Bhagalpur News
पटाखा बेचने का अस्थायी लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलेगा जिनके पास पटाखा रखने के लिए अज्वलनशील स्थान हो। जहां अनाधिकृत व्यक्ति का पहुंच नहीं हो।
भागलपुर [जेएनएन]। पटाखा बेचने वालों को शर्तों के आधार पर लाइसेंस मिलेगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को शक्ति प्रदान करते हुए शर्तों के आधार पर अस्थायी लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया है।
पटाखा बेचने का अस्थायी लाइसेंस उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिनके पास पटाखा रखने के लिए अज्वलनशील स्थान हो। जहां अनाधिकृत व्यक्ति का पहुंच नहीं हो। पटाखा रखने और बिक्री का स्थान एक दूसरे से तीन मीटर दूर हो। विक्रय स्थल और संरक्षित आमने-सामने न हो। तेल से जलता हुआ लैंप, गैस लैंप, खुली रोशनी से सुरक्षा की दृष्टिकोण से शेड से दूर हो।
पटाखा स्थल पर यदि बिजली की रोशनी का प्रयोग होता है तो भवन के दीवार या छत में फिक्स किया हो। झुलता हुआ बिजली का तार कदापि प्रयोग में नहीं होना चाहिए आदि शर्तों को मानने वालों को पटाखा बेचने की अनुमति मिलेगी।