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गया एसपी को आदेश.. दरोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश Bhagalpur News

त्वरित न्यायालय में उनकी गवाही को लेकर फैसला अटका पड़ा है। अपर लोक अभियोजक ने सुनवाई के दौरान न्यायालय में अर्जी दी कि उक्त दरोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Dec 2019 02:02 PM (IST)Updated: Fri, 13 Dec 2019 02:18 PM (IST)
गया एसपी को आदेश.. दरोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश Bhagalpur News
गया एसपी को आदेश.. दरोगा को गिरफ्तार कर कोर्ट में करें पेश Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। गवाही के लिए कई बार बुलाने के बावजूद दारोगा के नहीं आने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम इरशाद अली ने दारोगा इंद्रजीत सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही गया एसपी को आदेश दिया कि वे तत्काल दारोगा इंद्रजीत को निलंबित करें और उन्हें गिरफ्तार कर 18 दिसंबर को गवाही के लिए कोर्ट में प्रस्तुत कराएं।

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ये है मामला

बरारी थाना क्षेत्र के संत नगर में मधुबाला सिंह के आवासीय परिसर में पड़ोस के मुकेश पोद्दार, राजेश पोद्दार अपनी मोटरसाइकिल लगाए थे। आठ मई 2013 की शाम मधुबाला सिंह और उनके लड़के प्रशांत सिंह ने मुकेश को कहा कि शाम हो गई है अपनी मोटरसाइकिलें हटा लें। लेकिन मुकेश तब मोटरसाइकिल हटाने से तत्काल मना किया। इसपर दोनों पक्षों में बात बढ़ गई। गुस्से में मुकेश घर से तेजाब लाकर प्रशांत के सिर पर डाल दिया। इससे उसके दोनों कान और एक आंख बुरी तरह झुलस कर गल गए। उसे आनन-फानन में पहले भागलपुर फिर कोलकाता और चेन्नई में उपचार कराया गया। उसकी जान बच गई। अस्पताल में प्रशांत के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उधर मुकेश ने भी घटना को लेकर प्रशांत पक्ष को आरोपित बनाया था। इस मामले के जांचकर्ता दरोगा इंद्रजीत सिंह थे। वर्तमान में इंद्रजीत की पोस्टिंग गया में हैं।

दारोगा की गवाही नहीं होने के कारण फैसला अटका

त्वरित न्यायालय में उनकी गवाही को लेकर फैसला अटका पड़ा है। अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान न्यायालय में अर्जी दी कि उक्त दरोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्हें गवाही के लिए उपस्थित कराने को लेकर अभियोजन कोषांग को कई बार पत्र दिया जा चुका है। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान मुकदमे के त्वरित निष्पादन के लिए ताजा आदेश जारी कर दिया है।


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