जीएसटी में टैक्स डिफाल्टर ढाई सौ बड़े कारोबारियों को नोटिस
वाणिज्यकर विभाग ने सिर्फ बड़े व्यापारी जिनका टर्न ओवर 50 लाख से अधिक है, को नोटिस दिया है।
भागलपुर (जेएनएन) : भागलपुर जिले में भी बड़े कारोबारी जीएसटी में टैक्स डिफाल्टर हैं। दो वित्तीय वर्षों में वाणिज्यकर विभाग ने सिर्फ बड़े व्यापारी जिनका टर्न ओवर 50 लाख से अधिक है, को नोटिस दिया है। विभाग के वरीय पदाधिकारी योगेंद्र ने बताया कि करीब ढाई सौ व्यापारियों या डीलरों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि नोटिस निर्गत करने के बाद उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो विभाग खुद एसेसमेंट ऑर्डर पारित करेगा। इसके बाद उन्हें टैक्स देना होगा। अगर 30 दिन तक रिटर्न नहीं देने पर टैक्स डीलरों का दायित्व बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आधा दर्जन बड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठान में इसको लेकर सर्वे और छापेमारी भी हुई है। कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न दाखिल होने से ही सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अब टैक्स भुगतान का सीधा संबंध रिटर्न फाइल करने से हो गया है। इसकी ऑनलाइन समीक्षा दिल्ली स्तर पर भी होती है। सभी व्यापारियों को यह चेतावनी भी दी गई है कि समय पर रिटर्न जमा करें। अब तो खुद आकलन कर टैक्स जमा करने की व्यवस्था लागू हो गई है। इसमें भी कारोबारी कर वंचना का प्रयास करते हैं। नियमानुसार महीना समाप्त होने के बाद अगले 20 दिनों के अंदर रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है।