बयान से पलटी पूर्णिया की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता, होगी 10 लाख 50 हजार की वसूली
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता अपने बयान से पलट गई। इसके बाद कोर्ट ने 10 लाख 50 हजार रुपये की वसूली करने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता की मां ने शादी की नियत से अपहरण का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया था।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया: पाक्सो एक्ट में बयान से पलटने पर दुष्कर्म पीडि़ता से सरकारी राशि वसूली होगी। मामले में पीडि़ता और उसके परिजन पर वाद दायर किया गया। जिसमें इस मुकदमे में पीडि़ता और उसके अभिभावक का ब्यौरा अंचल अधिकारी से न्यायालय ने तलब किया है। पीडि़ता से दस लाख 50 हजार की राशि वसूली करने और नहीं देने पर संपत्ति के कुर्क करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि मामला विशेष वाद संख्या 90-19 रुपौली थाना कांड संख्या 32-19 से संबंधित है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो विशेष जज सप्तम प्रशांत कुमार झा ने पीडि़ता के खिलाफ जनवरी 22 में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 13 मार्च 2019 को पीडि़ता जो 15 वर्षीय लड़की की मां के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया था। शादी की नियत से अपहरण करने का मामला दर्ज किया गया था। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 और 34 दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा मामले में अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत उक्त धारा के अलावा पोक्सो एक्ट की धारा चार भी जोड़ कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर लिया गया है।
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वारंटी को भेजा जेल
संस,सरसी (पूर्णिया) : सरसी पुलिस द्वारा शुक्रवार को पुराने लंबित मामले के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत भेजा। गिरफ्तार व्यक्ति मो. सज्जावुल है जो सरसी पंचायत के रिफ्यूजी टोला का निवासी है। पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी विशेष छापेमारी अभियान के तहत की गई। मामले में सरसी थाना अध्यक्ष एमए हैदरी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पर चोरी से संबंधित मामला दर्ज था। हालांकि इससे पूर्व भी वह अन्य मामले में जेल जा चुका है।
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