दो अलग-अलग घटनाओं के छह अभियुक्तों को उम्रकैद, हत्या के आरोप में बहन को भी सजा Bhagalpur News
भागलपुर अदालत ने कल्पना देवी और नीतीश हत्याकांड के छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी। नीतीश के हत्या के आरोप में उनकी बहन को सजा दी गई है।
भागलपुर, जेएनएन। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय ने कल्पना देवी हत्याकांड में पति समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में पांचों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। न्यायाधीश ने प्रताडऩा में भी सजा सुनाई है। जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उनमें कल्पना के पति ब्रह्मदेव शर्मा, वकील शर्मा, परमेश्वर शर्मा, राम प्रवेश शर्मा और निर्मला देवी शामिल हैं। सरकार की ओर से एपीपी भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया।
झारखंड के दुमका स्थित पोरोजोर गांव निवासी केदार शर्मा की पुत्री कल्पना की हत्या दहेजलोभी ससुराल वालों ने 26 मार्च 2016 को कर दी थी। उसे कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र के छोटी कारी कादो गांव में जला कर मार डाला गया था। शादी के एक माह बाद से ही उसके पति समेत ससुराल के अन्य सदस्य कल्पना को अपने पिता से 50 हजार रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल मांग कर लाने का दवाब दे रहे थे। इसके लिए उसे प्रताडि़त करने लगे थे। उसकी हत्या में उसके पति समेत ससुराल के पांच सदस्यों की संलिप्तता तफ्तीश के क्रम में सामने आई थी। न्यायालय ने हत्या, दहेज के लिए प्रताडि़त कर मार डालने में पांचों अभियुक्तों को पूर्व की सुनवाई में दोषी पाया था।
सगे भाई नीतीश की हत्या में नीलम को उम्रकैद
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 20 मई 2019 को नीतीश कुमार की हत्या में उसकी बहन नीलम कुमारी को अदालत ने उम्रकैद दे दी है। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने पूर्व में नीलम को हत्याकांड में दोषी पाया था। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।
पिता के फर्द बयान पर अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था हत्या का मामला
नीतीश कुमार की हत्या को लेकर उसके पिता राम निवास सिंह के फर्द बयान पर सुल्तानगंज थाने में 21 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तब मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था। पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इस बीच 25 मई 2019 को नीलम ने अपनी मां किरण देवी को बताया कि उसने मोटी खंती के प्रहार से भाई की हत्या कर दी थी। तब नीलम का आरोपित के रूप में नाम सामने आया। अदालत में मां ने अपना बयान भी दर्ज कराया था। मां ने जब उससे पूछा था कि वह क्यूं हत्या की तब उसने अपने पति की इच्छा का जिक्र किया था। हालांकि बयान और प्रति परीक्षण के क्रम में अवैध संबंध। आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने समेत कई तरह के सवाल भी लाए गए। अभियुक्त नीलम ने जवाब में अदालत में यहां तक कहा कि वह निर्दोष है। हत्या सौतेले चाचा आदि ने करके उसे फंसा दिया। लेकिन अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें मां की गवाही समेत अन्य सबूत उसे मुजरिम करार देने को काफी थे। अदालत ने उसे मुजरिम ठहराते हुए 11 फरवरी को सजा सुनाने की तिथि तय कर दी थी। मंगलवार को दूसरी पाली में न्यायाधीश ने नीलम को सजा सुनाई। अदालत का फैसला जानने जानने सुल्तानगंज से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे।