मुकदमे खत्म कराने का अहम मौका, आठ को आएं अदालत : जिला जज
धन वसूली वाद श्रम विवाद बिजली-पानी बिल वैवाहिक विवाद आदि मामलों का निपटारा आठ फरवरी को लोक अदालत में किया जाएगा।
भागलपुर। धन वसूली वाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल के मामले, वैवाहिक विवाद या शमनीय मामलों को खत्म करने का अहम मौका है। दोनों पक्ष राजी-खुशी से आठ फरवरी को कचहरी पहुंचे और समझौते से मामले समाप्त कर घर लौट जाएं। ये बातें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने मंगलवार को कही।
पांडेय प्रथम एडीजे विनोद तिवारी, पंचम एडीजे दीपांकर पांडेय, एडीजे 11 अतुल वीर सिंह, प्राधिकार सचिव प्रवाल दत्ता और प्रोबेशनर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आठ फरवरी को कचहरी परिसर भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जहां मुकदमे पूर्व वाद, आपराधिक शमनीय मामले, राजस्व, भूमि अधिग्रहण, सेवा लाभ, अन्य दीवानी मुकदमे की सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं बस उन्हें नेक इरादे से साढ़े दस बजे सुबह पहुंच जाना है। कचहरी परिसर में उनके मामलों की सुनवाई किस बेंच में होगी? कौन से काउंटर पर उन्हें जाना है? यह तमाम जानकारी परिसर में मौजूद हेल्प डेस्क के कर्मचारी देंगे। जिनके मुकदमे पूर्व से चल रहे हैं या जिनके मामले अब मुकदमे दर्ज होने की स्थिति में हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। वे अपने मुकदमे आपसी सहमती से समाप्त करा सकते हैं। उन्हें आठ फरवरी को न्यायालय परिसर आना है। वहां बैंक कर्ज, निगम, यहां तक की रास्ता विवाद जैसे मामले क्यूं ना हो सभी मुकदमों की सुनवाई होगी। मौके पर दोनों पक्षों की सहमती से मुकदमे समाप्त कर दिए जाएंगे। यही नहीं उन्हें दूर से ही बैंक, निगम, बिजली, सेवा लाभ, राजस्व, श्रम, बीएसएनएल, मोटर दुर्घटना दावा आदि मामलों के काउंटर दिख जाएंगे।