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'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म करें'... बता रहे वरीय अधिवक्ता

अभी केन्‍द्र सरकार को लोकसभा और राज्‍य सभा में बहुमत है इस कारण यह करना मुश्किल काम नहीं है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 11 Jun 2019 03:00 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2019 04:19 PM (IST)
'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म करें'... बता रहे वरीय अधिवक्ता
'जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म करें'... बता रहे वरीय अधिवक्ता

भागलपुर [जेएनएन]। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद (धारा) 370 हटाने के पूर्व 35 ए हटाना आवश्यक है। 35 ए हटाने के साथ ही अन्य राज्यों के लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संसद और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति चाहिए।

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दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित अकादमी बैठक में ये बातें टीएनबी महाविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता डॉ. राजेश तिवारी ने कही। बैठक का विषय था 'अनुच्छेद 370 को कैसे खत्म करें।' डॉ. तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू काश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। इसके तहत देश का कानून वहां लागू नहीं होता था। इसको लागू करने के लिए वहां की विधान सभा की अनुमति अनिवार्य थी।

समय के साथ अनुच्छेद 370 को शिथिल करने का प्रयास हुआ है। इसके लिए 1954 से 1971 तक कई सुधार लाए गए। अब पोस्टल, संचार और श्रम से जुड़े कानून वहां भी लागू हो रहे हैं। केंद्र से ही आइएएस और आइपीएस की नियुक्ति होती है। चूंकि उस समय की मांग के मुताबिक कई धाराएं लागू की गई, अत: वर्तमान समय में इसे हटाया भी जा सकता है।

इसके साथ ही अनुच्छेद 35ए भी लाया गया। इसके तहत राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। इसके अलावा अगर वहां की महिलाएं अन्य राज्यों के पुरुषों के साथ शादी करती हैं तो उनकी जम्मू काश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 35 ए को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाना होगा। दोनों सदनों में 35 ए समाप्त होने का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति की सहमति होते ही 35 ए समाप्त हो जाएगा। सरकार के पास बहुमत है, इस कारण यह करना मुश्किल काम नहीं है।

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