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भारतीय रेल: अगर आप ट्रेन पर मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो यह खबर पढ़ लें, नियम बदल गए हैं, हो सकती है परेशानी

भारतीय रेल अब रात 10 बजे के बाद ट्रेनों में मोबाइल पर जोर से बात करने व गाना सुनने पर होगी कार्रवाई। ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मिल रही शिकायत पर बनाए नियम लागू। रात में टिकट चेकिंग स्टाफ रेल सुरक्षा बल इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए निर्देश जारी।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 25 Jan 2022 11:55 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jan 2022 11:55 PM (IST)
भारतीय रेल: अगर आप ट्रेन पर मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो यह खबर पढ़ लें, नियम बदल गए हैं, हो सकती है परेशानी
ट्रेन पर मोबाइल का प्रयोग केे नियम बदल गए हैं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब चलती ट्रेन में रात 10 बजे के बाद यात्री को मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। यही नहीं तेज आवाज में गाना भी नहीं सुन सकेंगे। दरअसल, ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की अक्सर ऐसी शिकायत रहती है कि साथ सफर करने वाले यात्री रात में जोर-जोर से बातें कर रहे थे। मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुन रहे थे। इसकी वजह से नींद में खलल तो पड़ता ही है, सफर भी मुश्किल होता है। अक्सर यात्रियों की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है।

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पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार के अनुसार यात्रियों से इस तरह की अक्सर शिकायतें मिलने के कारण इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान रात्रि में आपस में, मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने या फिर गाना सुनने से बचने की सलाह दी गई है। ताकि सहयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके।

उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद फोकस लाइट को छोड़कर केबिन में अन्य लाइट के प्रयोग ना करने और रात्रि 10 बजे के बाद कोच में आपस में वार्तालाप के दौरान सहयात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी यात्रियों से विशेष अनुरोध करते हुए टिकट चेकिंग स्टाफ, रेल सुरक्षा बल, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्टाफ और मेंटेनेंस स्टाफ को भी निर्देश जारी किया गया है कि रात्रि में कार्य निष्पादन के दौरान अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का शोरगुल और तेज आवाज ना करने के लिए यात्रियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। यही नहीं रेलकर्मियों को खुद भी इसके प्रति सजग रहेंगे।

नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब आसपास के कोई यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकता और न ही तेज गाने सुन सकता है। इसकी शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि वरीय नागरिक, दिव्यांगजन और अकेली यात्रा कर रहीं महिला यात्रियों को रेलकर्मचारियों द्वारा जरूरत पडऩे पर तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी।

छात्र हत्याकांड का मुख्य आरोपित की अबतक गिरफ्तारी नहीं भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी से पटना जाने के क्रम में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान आउटर सिग्नल के पास गोली मारकर इशाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कालोनी निवासी अरुण वर्मा के पुत्र रितिक वर्मा की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बीसीए के छात्र रितिक का बदमाशों ने मोबाइल भी छीन लिया था। इस मामले में रेल पुलिस ने सटवा उर्फ साकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन मुख्य आरोपित मु. लाल अबतक फरार चल रहा है। जीआरपी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि आरोपित लाल की गिरफ्तारी और छीने गए मोबाइल की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है।


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