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पत्नी को जिंदा जला कर मार डालने वाला पति मुजरिम करार, 28 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा Bhagalpur news

2004 को सबौर के लोदीपुर निवासी श्रवण दास ने अपनी पत्नी फूलो देवी को दहेज के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला कर मार दिया था। श्रवण की शादी पीरपैंती के शादीपुर में हुई थी।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 02:09 PM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 02:09 PM (IST)
पत्नी को जिंदा जला कर मार डालने वाला पति मुजरिम करार, 28 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा Bhagalpur news
पत्नी को जिंदा जला कर मार डालने वाला पति मुजरिम करार, 28 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा Bhagalpur news

भागलपुर [जेएनएन]। सबौर प्रखंड के लोदीपुर क्षेत्र में 15 साल पूर्व जिंदा जला दी गई फूलो देवी के पति श्रवण दास को न्यायालय ने मुजरिम करार दिया है। त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश इरशाद अली ने सुनवाई के दौरान दहेज हत्या में पति श्रवण को मुजरिम ठहरा दिया। सजा सुनाने के लिए 28 नवंबर की तिथि तय कर दी है। सरकार की ओर से एपीपी रियाज हुसैन ने बहस में भाग लिया।

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14 सितंबर 2004 को सबौर के लोदीपुर में हुई थी वारदात

14 सितंबर 2004 को सबौर के लोदीपुर निवासी श्रवण दास ने अपनी पत्नी फूलो देवी को दहेज के लिए मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला कर मार दिया था। श्रवण की शादी पीरपैंती के शादीपुर गांव में हुई थी। घटना को लेकर पहले अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन मृत फूलो देवी के पक्ष से राधे दास ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर तब न्याय की गुहार लगाई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तब दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। उस आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच में आरोपित पति श्रवण दास के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सामने आए। इस मुकदमे में पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इनमें अन्य आरोपितों का विचारण दूसरे न्यायालय में चल रहा है।


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