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अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 31 को, उपद्रव भड़काने के हैं आरोप

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्‍वत की अग्रिम जमानत पर भागलपुर कोर्ट में 31 को सुनवाई होगी। अर्जित पर हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव भड़काने के आरोप हैं।

By Amit AlokEdited By: Published: Tue, 27 Mar 2018 11:34 AM (IST)Updated: Wed, 28 Mar 2018 10:53 PM (IST)
अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 31 को, उपद्रव भड़काने के हैं आरोप
अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 31 को, उपद्रव भड़काने के हैं आरोप
style="text-align: justify;">पटना/ भागलपुर [जागरण टीम]। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र व भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने केस डायरी की मांगी। अब इस मामले में 31 मार्च को सुनवाई होगी। 
अर्जित शाश्वत चौबे की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले अधिवक्ता वीरेश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि अभय कुमार घोष द्वारा भारतीय नववर्ष पर जुलूस निकालने के लिए प्रशासन को आवेदन दिया गया था। उन्होंने कहा कि अर्जित चौबे अच्छी कंपनी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। उन्होंने आस्ट्रेलिया से एमबीए किया है। अर्जित की कोई आपराधिक छवि नहीं रही है। वह भाजपा के टिकट पर भागलपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अर्जित चौबे ने किसी तरह का नारा भी नहीं लगाया है। प्राथमिकी में भी अर्जित चौबे के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सिर्फ अंत में लिखा गया है जुलूस अर्जित चौबे के नेतृत्व में निकाला गया था। उन्होंने न्यायालय से अर्जित चौबे की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की।
वहीं अभियोजन की ओर से बहस कर रहे लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का विरोध किया और कहा कि धार्मिक स्थल के समीप जय श्रीराम का नारा लगाया गया। हिंदुस्‍तान में रहना है तो जय श्रीराम कहना होगा, जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इसलिए गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जाए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने केस डायरी की मांग की।   
गौरतलब है कि चार दिन पूर्व अर्जित शाश्वत चौबे, अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास के खिलाफ न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया था। सोमवार को अधिवक्ता के माध्यम से अर्जित शाश्वत चौबे ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अर्जित पर 17 मार्च को बिना अनुमति भारतीय नववर्ष का  जुलूस निकालने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। 

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