बिहार: सेना की AK-47 मुंगेर मामले पर आया फैसला- 10 रिहा, दो पाए गए दोषी, अगली तारीख में सजा
बिहार AK-47 मुंगेर मामले पर सुनवाई बुधवार को की गई। सुनवाई के दौरान 10 को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया। वहीं दो को दोषी पाया गया है। अगली सुनवाई में इनके खिलाफ सजा तय की जाएगी।
जागरण टीम, मुंगेर : बिहार: लगभग चार वर्ष पहले मुंगेर से एके-47 बरामदगी ने देशभर में हंगामा मचाया था। इस मामले में बुधवार को मुंगेर व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। एडीजी-सात विपिन बिहार राय की अदालत में एके-47 मामले में कोतवाली कांड संख्या 515/18 की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 10 लोगों को साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में रिहा कर दिया गया। वहीं दो लोग मु. इरशाद और सत्यम काे दोषी पाया गया।
दोनों दोषियों पर सजा का फैसला अगली तारीख में होगी। बता दें कि एके-47 बरामदगी के मामले में मुंगेर के अलावा, पटना और दिल्ली में मुकदमे दर्ज है। मास्टर माइंड संजीव शाह और जमशेर अभी तक इस मामले में फरार है। एनआइए ने संजीव शाह पर दिल्ली के पहाड़गंज में मुकदमा दर्ज कराया है। इस पर दो लाख का इनाम भी घोषित है।
(कस्टडी में मु. इरशाद)
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जेल में रहेंगे 10 रिहा किए गए आरोपी
मुंगेर में कोतवाली कांड संख्या 555/ 18 बहुचर्चित AK-47 घातक हथियार मामले में में दो दस रिहा किए गए हैं, उनमें तीन महिलाएं और 7 पुरुष हैं। अभी सभी आरोपियों को जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि AK-47 मामले में कुल 8 मामला दर्ज है और जिसमें 1 मामला एनआईए के पास है। रिहा अभियुक्तों का अन्य केसों में भी नाम शामिल है। दोषियों के खिलाफ सजा पर अगली सुनवाई में फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि मुंगेर में एक के बाद एक कई जगहों से एके-47 की बरादमगी की गई थी। जमीन खोदते ही हथियार बरामद हो रहे थे। संबंधित इलाके छावनी में तब्दील नजर आने लगे थे। मामला देशभर में सुर्खियां बटोरने लगा। साल 2018 में बरामद हुई एके-47 के तार आर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ गए। जबलपुर आर्डिनेंस फैक्ट्री से इनकी सप्लाई की गई, ऐसा खुलासा हुआ। मास्टर माइंड संजीव साह और कुख्यात जमशेर आज भी अंडर ग्राउंड हैं।