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दुष्कर्म मामले में पिता, पुत्र व मां की अग्रिम जमानत खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखीसराय ने आरोपित द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Nov 2018 01:07 PM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 01:07 PM (IST)
दुष्कर्म मामले में पिता, पुत्र व मां की अग्रिम जमानत खारिज
दुष्कर्म मामले में पिता, पुत्र व मां की अग्रिम जमानत खारिज

लखीसराय(जेएनएन)। मेदनीचौकी क्षेत्र के पहाड़पुर ग्राम में शादी का झांसा देकर लगातार चार वर्षों तक यौन शोषण करने एवं लड़की द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर उसकी अश्लील तस्वीर सोशल साइट पर वायरल करने के मामले में आरोपित युवक एवं उसके मां-पिता की मुश्किलें बढ़ गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखीसराय ने आरोपित द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद मेदनी चौकी थाना पुलिस ने आरोपित युवक सिद्धार्थ ऋषभदेव सत्यम, उसके पिता समस्तीपुर के प्रभारी जिला गव्य पदाधिकारी सह मधुबनी के क्षेत्रीय पदाधिकारी डेयरी सत्यनाराण प्रसाद ¨सह एवं मां मध्य विद्यालय खावा झपानी में पदस्थापित शिक्षिका कविता देवी की खोज तेज कर दी है। पुलिस ने शनिवार को उसके पहाड़पुर गांव स्थित घर पर न्यायालय से निर्गत इस्तेहार को चस्पा किया है। मेदनीचौकी थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मेदनीचौकी थाना कांड संख्या 66/18 के तहत उपरोक्त सभी नामजद अभियुक्त फरार है। गिरफ्तारी नही होने एवं अभियुक्तों द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किए जाने के कारण अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम लखीसराय ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध इस्तेहार निर्गत किया था। इससे पूर्व आरोपित ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखीसराय के यहां अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था। जिसमें न्यायालय ने पांच अक्टूबर को 25 अक्टूबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधानकर्ता को डायरी की मांग करते हुए याचिकाकर्ता को केस की जांच में अनुसंधानक को सहयोग करने का आदेश दिया था। इसके बाद 25 अक्टूबर को हुई सुनवाई में न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। इसके बाद से सभी आरोपित घर छोड़कर फरार हो गया है। आरोपित के आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में पंद्रह दिनों बाद उसके घर की कुर्की की जाएगी।

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