ED ने जब्त की जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति, भागलपुर और बांका में मिले-42 बैंक खाते और बड़े पैमाने पर प्रापर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों की मानें तो सृजन घोटाले मामले में जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है जो भागलपुर और बांका में थी। सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई में चल औऱ अचल संपत्ति का बड़ा ब्योरा....
जागरण संवाददाता, भागलपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। करोड़ों के सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भागलपुर और बांका में मौजूद संपत्ति जब्त की कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों की माने तो पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर की 42 बैंक खातों, 16 भूखंड, एक फ्लैट और 15 बीमा पालिसी को जब्त किया है। इनके विरुद्ध पीएमएलए, 2002 एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जयश्री ठाकुर से भागलपुर और बांका जिले में दर्जनों सफेदपोश और ठेकेदार उपकृत हो काफी चल-अचल संपत्ति अर्जित कर रखी है।
सीबीआई से खेली थी लुकाछिपी, 28 जनवरी 2019 को हुई थी गिरफ्तारी
सृजन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई से जयश्री ठाकुर ने खूब लुकाछिपी का खेल खेला था। बांका में दर्ज 2013 में एक केस में जब उनका नाम पहली बार आरोपितों की सूची में जुड़ा तो अंग नगरी में तब खलबली मच गई थी।कई नोटिस बाद भी जयश्री ठाकुर के उपस्थित नहीं 28 जनवरी 2019 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब ठाकुर बांका में भू-अर्जन पदाधिकारी थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद पटना स्थित विशेष सीबीआइ की अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
तब एक मंत्री से नजदीकी का फरार रहते उठा रही थी फायदा
सूबे के एक कद्दावर मंत्री से उनकी नजदीकी खूब चर्चा में रही थी। उक्त मंत्री से नजदीकी की वजह से सीबीआई की सख्ती बाद भी स्थानीय वरदहस्ती से लुकाछिपी खेल रही थी।इस वजह से जयश्री ठाकुर पूछताछ के लिए सामने नहीं आ रही थीं। उनके फरार रहने के कारण अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया था। वारंट जारी होने के बाद तब गिरफ्तारी हुई थी। जयश्री का नाम भागलपुर, बांका और सहरसा में सृजन घोटाले में आया था। इसके बाद सीबीआई ने अपनी एक प्राथमिकी में जयश्री को नामजद किया था।
जयश्री समेत एक दर्जन आरोपितों के विरुद्ध 27 मई 2019 को आरोप-पत्र किया था दाखिल
सृजन घोटाले में गिरफ्तार जयश्री ठाकुर समेत अन्य 12 आरोपितों के विरुद्ध सीबीआई ने 27 मई 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। ठाकुर के अलावा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कायार्लय के सहायक मुहम्मद अनीस अंसारी, बैंक आफ बड़ौदा, भागलपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक नीवन कुमार साहा, सहायक शाखा प्रबंधक संत कुमार सिन्हा, शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार श्रीवास्तव, इंडियन बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक दीवाकर टिग्गा, सहायक प्रबंधक हरकिशन अड़क, सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक विजय कुमार शर्मा, सहायक बालमुकुंद यादव, सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की प्रबंधक सरिता झा तथा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक के अनुमंडलीय अंकेक्षक सतीश कुमार झा के खिलाफ सीबीआइ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।