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सृजन घोटाला : गबन राशि मामले में दोनों पक्ष ले रहे सिर्फ तारीख, तीन बार टल चुकी है सुनवाई

बैंक ऑफ बडौदा में स्वास्थ्य विभाग का एकाउंट था। इसमें 40 लाख रुपये बैंक ने बिना पूछे हुए सृजन के एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस पर सीएस बैंक पर गबन की राशि का दावा कर रही है।

By Edited By: Published: Wed, 05 Dec 2018 02:02 AM (IST)Updated: Wed, 05 Dec 2018 04:02 PM (IST)
सृजन घोटाला : गबन राशि मामले में दोनों पक्ष ले रहे सिर्फ तारीख, तीन बार टल चुकी है सुनवाई
सृजन घोटाला : गबन राशि मामले में दोनों पक्ष ले रहे सिर्फ तारीख, तीन बार टल चुकी है सुनवाई

भागलपुर [जेएनएन]। पटल बाबू रोड स्थित बैंक ऑफ बडौदा शाखा में स्वास्थ्य विभाग की 40 लाख की राशि दूसरे एकाउंट में ट्रांसफर किए जाने का मामले की सुनवाई एक बार फिर मंगलवार को नहीं हो सकी। इस बार बैंक के अधिवक्ता ने केस स्टडी के नाम पर तारीख मांग ली। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने तारीख ली थी। अब तक दोनों पक्ष से तीन बार तारीख ली जा चुकी है। मंगलवार को नीलाम पत्र पदाधिकारी ने मामले की सुनवाई की तिथि बढ़ा दी है। अब इसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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दरअसल, बैंक ऑफ बडौदा में स्वास्थ्य विभाग का एकाउंट था। इसमें 40 लाख रुपये बैंक ने बिना सिविल सर्जन से पूछे हुए सृजन के एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस पर सिविल सर्जन ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर गबन की राशि का दावा कर रही है। इस मामले में आज नीलाम पत्र पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी आलोक सिन्हा के पास बहस हुई।

पिछली तारीख में बैंक की आपत्ति पर सिविल सर्जन के पैरोकार ने अपना जवाब पेश किया था। अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने राशि गबन को लेकर बैंक की पूरी जवाबदेही होने का उल्लेख भी किया था। इन्होंने कहा कि विभाग के एकाउंट में पड़े 40 लाख राशि को बिना बताए दूसरे के खाता में ट्रांसफर कर दिया गया है। जो सरासर गलत और नियम अनुकूल है।

जब बहस की कार्रवाई शुरू हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता केशव झा ने सिविल सर्जन के दिए जवाब का अध्ययन करने की बात कही और अगले तारीख में अंतिम बहस करने की अपील की। इसे नीलाम पत्र पदाधिकारी ने मंजूर कर दिया और केस 14 दिसंबर की तारीख दी।


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