जयपुर सीरियल ब्लॉस्ट मामले में गवाही के लिए राजस्थान जाएंगे यहां के पुलिस पदाधिकारी Bhagalpur News
सीरीयल ब्लॉस्ट के आरोपित इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन के संस्थापक यासीन भटकल को डीआइजी ने एनआइए में एसपी रहते हुए 2013 में रक्सौल से गिरफ्तार किया था।
भागलपुर [जेएनएन]। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल ब्लॉस्ट मामले में गवाही के लिए डीआइजी विकास वैभव चार अक्टूबर को राजस्थान जाएंगे। सीरीयल ब्लॉस्ट के आरोपित इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन के संस्थापक यासीन भटकल को डीआइजी ने एनआइए में एसपी रहते हुए 2013 में रक्सौल से गिरफ्तार किया था। इसकी तलाश देश में हुए दर्जनों बम धमाकों में 12 राज्यों की पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियों को थी।
जयपुर धमाकों का सरगना भटकल का खास
13 मई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में यासीन भटकल मुख्य आरोपित है। उसने एनआइए को बताया था कि घटना से पहले तीन आतंकी 11 मई 2008 को दिल्ली से जयपुर आए और इलाके की रेकी की। इसके बाद सात अन्य आतंकियों के साथ 13 मई को दिल्ली से बम लेकर वॉल्वो बस से जयपुर पहुंचे। किशनपोल बाजार से साइकिल खरीदी। इसके बाद टिफिन बम को साइकिल में टांग कर उस जगह का विडियो बनाया और शाम को शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली चले गए। दस आतंकियों का सरगना साजिद छोटा था, जो बाटला एनकाउंटर में मारा गया। साजिद का संपर्क भटकल से था। इस घटना में 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
मिला था पाक से आतंकी कनेक्शन
इस मामले की जांच में यासीन भटकल का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया था। उसके कई चैट को आधार बनाकर एनआइए ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। 2013 हैदराबाद ब्लॉस्ट ब्लॉस्ट मामले में एनआइए की विशेष अदालत ने यासीन समेत अन्य आतंकियों को 13 नवंबर 2016 को दोषी पाया था। इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकवादी यासीन भटकल सहित पांच अन्य दोषियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआइए) की स्पेशल कोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को मौत की सजा सुनाई थी। अभी ये लोग जेल में हैं।