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ध्वनि प्रदूषण : सख्‍ती के बावजूद दुर्गा पूजा में जमकर हुआ शोर, चिंताजनक है यहां की रिपोर्ट Bhagalpur News

जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान 17 पूजा स्थलों से 46 नमूने संग्रहित किए। यह नमूने संध्या चार बजे से रात्रि 12 बजे के बीच संग्रहित किए गए। भागलपुर में स्थिति चिंताजनक है।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 01:30 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 01:30 PM (IST)
ध्वनि प्रदूषण : सख्‍ती के बावजूद दुर्गा पूजा में जमकर हुआ शोर, चिंताजनक है यहां की रिपोर्ट Bhagalpur News
ध्वनि प्रदूषण : सख्‍ती के बावजूद दुर्गा पूजा में जमकर हुआ शोर, चिंताजनक है यहां की रिपोर्ट Bhagalpur News

भागलपुर [जेएनएन]। तमाम कवायद के बावजूद दुर्गा पूजा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से जमकर शोर फैलाया गया। ध्वनि फैलाने वाला भागलपुर पटना के बाद दूसरा जिला बन गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद दुर्गा पूजा के दौरान शोर में कमी नहीं आ सकी। सबसे अधिक ध्वनि नवमीं पूजा के दिन यानि सात अक्टूबर को फैली। इस दिन अधिकतम ध्वनि स्तर 110.3 डीबी तक पाई गई। इससे अस्थायी से स्थायी बहरापन होने की संभावना रहती है।

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बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान 17 पूजा स्थलों से 46 नमूने संग्रहित किए। यह नमूने संध्या चार बजे से रात्रि 12 बजे के बीच संग्रहित किए गए। ध्वनि की तुलना 24 सितंबर के ध्वनि स्तर से की गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार 24 सितंबर को अधिकतम 91.3 व न्यूनतम 72.3 डीबी था। जबकि पांच अक्टूबर को अधिकतम 103.4 व न्यूनतम 70, छह अक्टूबर को अधिकतक 105.5 व न्यूनतम 74.5 और सात अक्टूबर को अधिकतम 110.3 व न्यूनतम 73.9 डीबी रिकार्ड किया गया। आंकड़े बताते हैं कि पूजा के दौरान पंडालों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र से काफी ज्यादा शोर फैलाया गया है।

हालांकि कुछ पूजा स्थलों रप जन संबोधन को छोड़कर बाकि समय बहुत कम ध्वनि स्तर पर केवल संगीत बजाया गया। हालांकि भीड़ ज्यादा होने के कारण ध्वनि स्तर मानक से ज्यादा पाया गया। उन्होंने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान भी कई जगहों पर डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन किया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दुर्गा पूजा के पूर्व जिला प्रशासन को पत्र जारी कर नियम का पालन कराने का आग्रह किया था। ध्वनि प्रदूषण नियमावली के अनुसार 75 डीबी का मानक सीमा तय है।

तेज आवाज में गाना बजाने पर जुबक संघ पर मुकदमा

मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाइसेंस की शर्तों का उल्लघंन करने पर कोतवाली पुलिस ने जुबक संघ के लाइसेंसधारी पटल बाबू रोड निवासी बबन साह समेत अन्य अज्ञात पर गुरुवार को केस दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात भवन प्रमंडल के सहायक अभियंता आशीष कुमार के बयान पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि विसर्जन के दौरान तय मानक से काफी तेज आवाज में गाने बजाए गए। इस मामले में सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने भी एसएसपी आशीष भारती को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि संघ द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया गया है।


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