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अविस्वास प्रस्ताव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी मेयर

इस पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक पर सबों की निगाहें टिक गई हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Jul 2018 03:01 PM (IST)Updated: Thu, 12 Jul 2018 03:27 PM (IST)
अविस्वास प्रस्ताव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी मेयर
अविस्वास प्रस्ताव पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी मेयर

पूर्णिया: नगर निगम के वर्तमान महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दिए गए आवेदन के बाद इस पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक पर सबों की निगाहें टिक गई हैं। उक्त बैठक में अविस्वास प्रस्ताव पर वो¨टग भी कराई जाएगी। प्रस्ताव को लेकर निगम क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत ही अविस्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बताया कि इसको लेकर आयोजित होने वाली विशेष बैठक की अध्यक्षता उप महापौर करेंगे।

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नगरपालिका अधिनियम 2007 धारा 25 (4) के तहत वर्तमान महापौर विभा कुमारी के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव के लिए गत 10 जुलाई को आवेदन दिया गया है। अधिनियम के अनुसार महापौर के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव के लिए दिए गए आवेदन की तिथि के सात दिनों के अंदर वार्ड आयुक्तों की विशेष बैठक के लिए नगर निगम द्वारा सूचना निर्गत की जाएगी। नोटिस निर्गत किए जाने के 15 दिनों के अंदर वार्ड आयुक्तों की विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि अधिनियम के अनुसार महापौर के खिलाफ आए अविस्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता उप महापौर करेंगे। बैठक की कार्रवाई के संबंध में उन्होंने बताया कि बैठक शुरू होते ही पहले उप महापौर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पढ़कर सदस्यों को सुनाएंगे और उसपर विचार-विमर्श के लिए सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। चर्चा के दौरान ही महापौर को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर मेयर के जबाब से सदन में मौजूद सदस्य संतुष्ट होते हैं तो वो¨टग की नौबत नहीं आएगी अन्यथा विचार-विमर्श के बाद गुप्त मतदान के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सदस्य गुप्त मतदान में हिस्सा लेंगे। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतों की गिनती की जाएगी जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग को उसका प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर 30 दिनों के अंदर नये महापौर का चुनाव कराया जाएगा।


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