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दुष्कर्म के आरेपी को अदालत ने सुनाई कठोर सजा, अगवा कर बच्‍ची के साथ किया था हैव‍ानियत Bhagalpur News

सबौर थाना क्षेत्र के अभियुक्त ने रात में आठ-नौ बजे के बीच घर के बाहर शौच के लिए निकली बच्ची से दुष्कर्म किया था। वह नानी के घर आई हुई थी।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Wed, 15 Jan 2020 08:00 AM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 08:00 AM (IST)
दुष्कर्म के आरेपी को अदालत ने सुनाई कठोर सजा, अगवा कर बच्‍ची के साथ किया था हैव‍ानियत Bhagalpur News
दुष्कर्म के आरेपी को अदालत ने सुनाई कठोर सजा, अगवा कर बच्‍ची के साथ किया था हैव‍ानियत Bhagalpur News

भागलपुर, जेएनएन। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने अपने फैसले में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मुहम्मद दानिश को दस साल की कैद दे दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने की सूरत में अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी।

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न्यायाधीश ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 में दस साल और 4 पॉक्सो एक्ट में भी दस साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने फैसले में दोनों सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। फैसले के अनुसार पीडि़त पक्ष को तीन लाख रुपये की सरकार की ओर से तय मुआवजा दिया जाएगा। जुर्माना राशि भी पीडि़त पक्ष को देय होगा।

रात में घर के सामने से उठाकर नदी किनारे ले गया था बच्ची को

सबौर थाना क्षेत्र के अभियुक्त ने रात में आठ-नौ बजे के बीच घर के बाहर शौच के लिए निकली बच्ची से दुष्कर्म किया था। वह नानी के घर आई हुई थी। उसे घर के बाहर देख अभियुक्त उसे उठाकर नदी के किनारे ले गया और दुष्कर्म कर वहां से भाग निकला था। पीडि़त बच्ची के पिता ने घटना की बाबत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


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