पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में चाचा को दी उम्र कैद, जानिए कब का है मामला
नाथनगर निवासी अभियुक्त चाचा मृत्युंजय ने भतीजी के साथ दुष्कर्म की किया। घटना की बाबत पीडि़त बच्ची के पेट और छाती में होने वाले असहनीय दर्द के बाद परिजन को घटना की जानकारी हुई।
भागलपुर [जेएनएन]। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने नाथनगर दुष्कर्म कांड में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी चाचा मृत्युंजय कुमार दास को उम्र कैद दे दी है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में अभियुक्त को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में सरकार की ओर से ऐसे मामले में पीडि़ता को दी जाने वाली तीन लाख की सरकारी सहायता भी देने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल और सूचक की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने बहस में भाग लिया।
आठ नवंबर 2017 को हुई थी नाथनगर क्षेत्र में वारदात
नाथनगर थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त चाचा मृत्युंजय ने भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना की बाबत पीडि़त बच्ची के पेट और छाती में होने वाले असहनीय दर्द के बाद परिजन को घटना की जानकारी हुई। फिर परिजन ने पहले चिकित्सक से संपर्क किया और पीडि़त बच्ची के फर्द बयान पर अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के बचाव का प्रयास किया और आरोप पत्र 354 बी, 504 भादवि और 8 पॉक्सो एक्ट में दाखिल किया। लेकिन अपराध की प्रकृति को देखते हुए न्यायाधीश ने 9 फरवरी 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध 376, 506 भादवि और 4,6 पॉक्सो एक्ट में संज्ञान ले लिया।
घटना के समय कक्षा आठ की छात्रा थी पीडि़ता
नाथनगर की रहने वाली पीडि़ता घटना के समय कक्षा आठ की छात्रा थी। आठ नवंबर को घर में पीडि़ता मकान के फस्र्ट फ्लोर में अकेली थी। उसकी मां नाथनगर स्टेशन उसकी नानी को लाने गई थी। उसके चाचा का परिवार ग्राउंड फ्लोर में रहता था। घर का ग्रिल लगाकर वह पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके चाचा वहां आ गए। टेलीविजन चलाने को बोले और गाना लगवा दिया। उसके बाद कमरे का पर्दा लगा कर खिड़की बंद कर दिए। वह चाचा को ऐसा करने से मना कर रही थी लेकिन वह कुछ सुन नहीं रहे थे। फिर उन्होंने जबर्दस्ती गलत करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।
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