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मोबाइल की चोर को दस महीने की सजा

प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पंकज ने सुनाई सजा। कोतवाली थाना कांड संख्या 156-18 में आरोपित ने दोष कबूला।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 07:46 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 07:46 PM (IST)
मोबाइल की चोर को दस महीने की सजा
मोबाइल की चोर को दस महीने की सजा

भागलपुर। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पंकज ने मोबाइल चोरी के आरोपित मोहित मंडल के दोष कबूल कर लेने पर मंगलवार को दस माह की सश्रम कारावास दे दी है। न्यायिक दंडाधिकारी श्री पंकज ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 380 में सजा सुनाते हुए अभियुक्त को पांच सौ रुपये का अर्थ दंड भी दिया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में 15 दिनों की अतिरिक्त सजा भुगतने की बात अपने फैसले में कही है। मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 156-18 तथा जीआर केस संख्या 1058-18 से संबंधित था। आरोपित मोहित मंडल पर मोबाइल चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान उसने अपना दोष कबूल कर लिया।

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