रवि के दो हत्यारों को मिली उम्रकैद
अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने सोमवार को रवि हत्याकांड में दो अभियुक्तों मनोज कुमार दास और संतोष कुमार दास को उम्रकैद दे दी है।
भागलपुर। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने सोमवार को रवि हत्याकांड में दो अभियुक्तों मनोज कुमार दास और संतोष कुमार दास को उम्रकैद दे दी है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को 50-50 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना राशि नहीं देने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त सजा दोनों अभियुक्तों को काटनी होगी। इसके पूर्व की तिथि की सुनवाई में न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए एक अन्य आरोपित करण कुमार दास को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया। जान मारने की दी थी धमकी
10 फरवरी 2019 को सरस्वती पूजा मौके पर रवि कुमार को फोन काल आया था। फोन सुनने के बाद रवि चला गया था। शाम पांच बजे करण दास की बाइक पर उसके साथ लौटकर आया। फिर दस मिनट के बाद उसी के साथ बाइक से रवि चला गया था। उसी दिन शाम सात बजे मनोज दास, संतोष दास आदि किरण देवी को धमकी देने पहुंचे थे। धमकी देते हुए किरण को बोला कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे को मार कर गिरा देंगे। साढ़े आठ बजे किरण देवी ने अपने बेटे रवि कुमार को फोन कर पूछा तो उसने दस मिनट में लौटने की बात कही। अभी करण दास के साथ हूं। फिर किरण देवी करण से बात की तो वह बोला कि चाची हमलोग टीएनबी कॉलेज के पास हैं। दस मिनट के बाद आ रहे हैं। नौ बजे के आसास किरण देवी को बेटे के मौत की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि आरोपित मार कर भाग रहे हैं। संतोष के हाथ में डंडा और मनोज के हाथ में छुरा था। रवि को उठाकर मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां से सिलीगुरी रेफर किया गया। रात होने के कारण रवि को ग्लोकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया था।