उत्पाद अधिनियम में एक को तीन माह की सजा
- द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला -------------------- जागरण संवाददाता, भागलप
By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 08:52 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 08:52 PM (IST)
भागलपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने शुक्रवार को उत्पाद अधिनियम से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई बाद दोषी अभियुक्त उपेंद्र दास को तीन माह की सजा दे दी। अदालती कार्यवाही में विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद साह, उत्पाद अधिवक्ता डॉ. अजय कुमार दीक्षित और डिफेंस से विशुनदेव राय ने भाग लिया। मामला अमडंडा थाना क्षेत्र के पैरीचक से था। अभियुक्त को नशे की हालत में 10 अगस्त 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मेडिकल जांच में 157.6-100एमएल अल्कोहल का अंश पाया गया था। इस बाबत अमडंडा थाना कांड संख्या 146-17 दर्ज किया गया था।
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