बमबम और कौशल हत्याकांड : कुख्यात रिंकू को आजीवन कारावास, जानिए... कैसे हुई थी घटना Bhagalpur News
सोनवर्षा निवासी चिंती कुंवर के पुत्र कौशल कुंवर और बमबम चौधरी उर्फ अमित बाइक से लौट रहे थे। तभी बगड़ी रेलवे पुल के पास अपराधियों ने उनकी बाइक को बोलेरो से ठोकर मारकर गिरा दिया।
भागलपुर, जेएनएन। नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर के सोनवर्षा निवासी बमबम कुंवर और कौशल कुंवर हत्याकांड में नामजद गांव के ही एक कुख्यात रिंकू कुंवर को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमितव्य चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बमबम और कौशल सगे भाई थे, जिनकी हत्या 23 जनवरी 2015 को नवगछिया कोर्ट से केस की पैरवी कर गांव लौटते अपराधियों ने कर दी थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सत्रवाद 297-15 पर सुनवाई करते हुए रिंकू कुंवर के विरुद्ध दोष सिद्ध किया। धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। सरकार की ओर से मामले की सुनवाई में प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में हिस्सा लिया।
गांव के ही रिंकू, राहुल, लाली, और राजेश को किया गया था आरोपित
सोनवर्षा निवासी चिंती कुंवर के पुत्र कौशल कुंवर और बमबम चौधरी उर्फ अमित चौधरी बाइक से लौट रहे थे। तभी बगड़ी रेलवे पुल के पास अपराधियों ने उनकी बाइक को बोलेरो से ठोकर मारकर गिरा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों को गोली मार दी। कौशल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। जबकि बमबम की मौत सिलीगुड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। श्रवण कुंवर के बयान पर झंडापुर ओपी में मामला दर्ज (कांड संख्या 17/2015 ) किया गया था, जिसमें गांव के ही रिंकू कुंवर, राहुल कुंवर, लाली कुंवर, राजेश कुंवर को नामजद एक अज्ञात को आरोपित किया गया था। कांड के अनुसंधानकर्ता झंडापुर ओपी के तत्कालीन प्रभारी कौशल कुमार थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 लोगों की गवाही हुई।