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Corona effect : मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी, डीएम ने कहा कार्रवाई होगी Bhagalpur News

डीएम ने कहा कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क एन95 मास्क व हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 03:51 PM (IST)
Corona effect : मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी, डीएम ने कहा कार्रवाई होगी Bhagalpur News
Corona effect : मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी, डीएम ने कहा कार्रवाई होगी Bhagalpur News

भागलपुर, जेएनएन। डीएम प्रणव कुमार ने सहायक औषधि नियंत्रक को आदेश दिया है कि मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 2 प्लाई व 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर की जिले में सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक को दिया गया है।

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अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

डीएम प्रणव कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक व नवगछिया पुलिस अधीक्षक को कोरोना वायरस संबंधी सोसल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उक्त एडवाइजरी के अतिरिक्त कोरोना वायरस के संक्रमण संबंधी गलत अफवाह सोसल मीडिया के माध्यम से फैलाने वालों को चिंहित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

तीन घंटे के अंदर सूचना देंगे निजी अस्पताल

डीएम ने सभी निजी अस्पताल के संचालकों संदिग्ध मरीज के इलाज करने के तीन घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के संबंध में सभी निजी अस्पताल के संचालकों को जांच किए जाने के तीन घंटे के अंदर सिविल सर्जन को अचूक रूप से सूचना अनिवार्य रूप से देने के लिए कहा गया है। आदेश का अनुपालन कराने का जिम्मा अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है। डीएम ने 31 मार्च तक शॉपिंग मॉल, स्पा, जिम, स्वीमिंग पुल को तत्काल प्रभाव से 31 तक बंद करने का आदेश डीएम ने दिया है। 31 मार्च तक हर प्रकार की सभा, समारोह, पारिवारिक समारोह (विवाह को छोड़कर) में शामिल लोगों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। जिले के सभी बड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट के संचालक को आदेश दिया गया है वे प्रतिदिन अपनी दुकान व रेस्टोरेंट को सैनिटाइज एवं संक्रमण मुक्त करेंगे। मुख्य द्वार पर पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात ही कोई प्रवेश कर सके।

बालगृहों को सैनिटाइज करने का निर्देश

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बालगृहों की स्थिति पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को डीआरडीए में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अनाथालय, बालक व बालिका गृह आदि में कोरोना से बचाव को लेकर संस्थानों के अधीक्षकों को परिसर को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया। कोई भी मामला संज्ञान में आने के बाद पीडि़त को तत्काल आइसोलेशन वार्ड में भेजने का निर्देश दिया। मेडिकल टीम बाल गृहों के बच्चों की सप्ताह में दो दिन जांच करेगी। बिना मेडिकल जांच के कोई भी संस्थान में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने बच्चों को हैंडवाश व सैनिटाइजर मुहैया कराने का निर्देश दिया। डीएम ने बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय परिषद के सदस्यों को समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा।

यात्रा से लौटने पर कराएं जांच, नहीं तो जबरन ले जाएंगे अधिकारी

29 फरवरी के बाद कोरोना प्रभावित देशों से यात्रा कर वापस लौटने वाले लोगों को नजदीकी अस्पताल व टोल फ्री नंबर 104 पर सूचना देना अनिवार्य है, ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। यात्रा से लौटने के बाद बुखार, खांसी व सांस लेने में परेशानी होने पर 14 दिनों तक आइसोलेशन पर रखा जाएगा। डीएम ने निर्देश जारी कर कहा है कि उपचार से मना करने पर अधिकारी जबरन इलाज कराएंगे व कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर कोई गंाव, शहर, नगर, वार्ड व कॉलोनी में अधिसंख्य लोग कोरोना से प्रभावित होंगे तो क्षेत्र विशेष को सील करना होगा। आमजनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सकती है, ताकि भीड़ एकत्र नहीं हो। किसी भी सरकारी व निजी भवनों का आइसोलेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कोरोना मरीजों के लिए पॉलिटेक्निक भवन का होगा अधिग्रहण

जिले में कोरोना वायरल के संदिग्ध व ग्रसित मरीजों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक भवन को जिला प्रशासन ने अधिग्रहित करने का फैसला लिया है। डीएम के आदेश के बाद संस्थान के प्राचार्य डॉ. असीम कुमार ठाकुर ने इसका अधिग्रहण न हो इसके लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि इससे यहां के छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी। ऐसे में इस शैक्षणिक संस्थान को अधिग्रहण से मुक्त रखे जाने की जरूरत है। पत्र की प्रति प्राचार्य ने सूचनार्थ जिलाधिकारी को भी दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में जिलाधिकारी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

कोरोना को लेकर दहशत फैलाया तो होगी कार्रवाई

कोरोना को लेकर समाज में दहशत फैलाने वालों पर जिला प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पर बचाव के उपाय व भ्रामक संदेश दिए जा रहे हैं। इसकी भी निगरानी की जा रही है। बुधवार को डीएम प्रणव कुमार ने पुलिस व प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अफवाह फैलाना गंभीर अपराध माना जाएगा।

शॉपिंग मॉल व जिम 31 तक बंद

कोरोना संक्रमण निरोधी अभियान को लेकर सभी शॉपिंग मॉल और जिम को तत्काल प्रभाव से 31 तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वीमिंगपूल को भी बंद करने का निर्देश दिया है। बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट को प्रतिदिन सैनिटाइज और संक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रवेश द्वार पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है। सभी एसडीओ को इसके अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने नगर आयुक्त जे. प्रियदर्शिनी के साथ बैठक कर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।


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