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पूर्णिया में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन पर बनेगा रामजानकी अस्पताल

बिहार के गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार पूर्णिया पहुंचे। उन्‍होंने कहा पत्रकार वर्ता भी की। कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन पर बनेगा रामजानकी अस्पताल। सीमांचल में तीन माह में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन में पांच सौ एकड़ की हुई वृद्धि।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 10:38 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 10:38 PM (IST)
पूर्णिया में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन पर बनेगा रामजानकी अस्पताल
गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में प्रेस कांफ्रेंस को किया संबोधित।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सीमांचल में तीन माह में धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन में 500 एकड़ की वृद्धि हुई है। जिले में तीन महीने के अंदर 372 एकड़ जमीन बढ़ कर 563 एकड़ हो चुकी है। कटिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड की चिन्हित जमीन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रामजानकी के नाम से अस्पताल बनवाया जाएगा। सरकार धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को संरक्षित करने के लिए संकल्पित है। जिलों में जिलाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। उक्त बातें गन्ना उद्योग व विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही।

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उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास की जमीन को चिन्हित करने के साथ-साथ उसे संरक्षित करने के लिए भी पहल किया जा रहा है। सभी चिन्हित जमीन की मापी कर उन्हें न्यास बोर्ड के नाम से निबंधित करवाया जायेगा। मंत्री ने बताया कि कटिहार जिले में पूर्व में धार्मिक न्यास की 100 एकड़ जमीन चिन्हित थी। लेकिन अब यह 300 एकड़ पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पहले किशनगंज जिले में कोई जमीन चिन्हित नहीं थी लेकिन वहां भी 50 एकड़ जमीन अभी तक चिन्हित की जा चुकी है।

अररिया में भी धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन में इजाफा हुआ है। पूरे बिहार में सरकार धार्मिक न्यास बोर्ड की 30 हजार एकड़ जमीन चिन्हित कर चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा। विधि मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि सभी भू स्वामी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को धार्मिक न्यास की जमीन को चिन्हित कर उसे अपलोड करने के लिए प्रपत्र भी उपलब्ध करवाया गया है। जिसमें कौन सी भूमि कहां है, निबंधित ट्रस्ट है या अनिबंधित सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। अनिबंधित ट्रस्ट का धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधन करवाया जाएगा।

वहीं अगर कहीं मठ या मंदिर की जमीन का अवैध जमाबंदी हो गया है तो उनका निबंधन रद्द करवाया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को जमीन का विवरण अपलोड करवाने का निर्देश दिया गया है। कहा कि अगर किन्हीं के पास मंदिर या मठ के जमीन पर अवैध कब्जा की जानकारी हो तो इसे प्रशासन के साथ साझा करें। ऐसी जमीन को प्राथमिकता के आधार पर मुक्त करवाया जाएगा।

वहीं प्रमंडलीय क्षेत्र में गन्ना विकास को लेकर उन्होंने कहा कि वैसे क्षेत्र जहां चीनी मिल नहीं है वहां किसानों को उन्नत प्रभेद के गन्ना की खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिलवाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बनमनखी चीनी मिल के 139 बकायेदारों के बीच 9 करोड़ की राशि का वितरण किया जाना है। जिले में अभी तक सिर्फ चार लोगों को यह दिया जा सका है। अभी भी 135 लोगों को राशि का भुगातन किया जाना है।

उन्होंने कहा कि अगर लोग समय से बकाया राशि के लिए एसडीओ या डीएम को आवेदन देकर मुआवजे की मांग नहीं करते हैं तो यह राशि वापस सरकार के खाते में चले जाएगी। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, आयुक्त के सचिव राजेश कुमार चौधरी, सदर एसडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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