Move to Jagran APP

Bihar Panchayat Election 2021: पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, सीमांचल में जानिए क्या है हालात

पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। शनिवार को नाम वापसी पश्चात अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया गया है। प्रथम चरण के लिए 29 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सीमांचल में इस बार बदला बदला माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि...

By Abhishek KumarEdited By: Published: Sat, 18 Sep 2021 04:55 PM (IST)Updated: Sat, 18 Sep 2021 04:55 PM (IST)
Bihar Panchayat Election 2021: पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, सीमांचल में जानिए क्या है हालात
पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है।

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में पंचायत चुनाव का आगाज प्रतापगंज प्रखंड से किया गया है। यहां प्रथम चरण में 29 सितंबर को मतदान होना है। इसको लेकर नाम-निर्देशन, संवीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है। शनिवार को नाम वापसी पश्चात अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया गया है। अब रविवार से चुनाव मैदान में डटे अभ्यर्थी विधिवत रूप से प्रचार-प्रसार शुरू कर देंगे। प्रचार-प्रसार के दौरान उम्मीदवार को कई तरह के निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा उन पर गाज गिरना तय है।

loksabha election banner

प्रचार-प्रसार को ले आयोग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक प्रचार के दौरान प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग नहीं करेंगे साथ ही कोई अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी भी नहीं करेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात करेंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक स्थलों को नहीं बनाया जाएगा प्रचार स्थल

पंचायत चुनाव को ले आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक प्रचार-प्रसार के दौरान किसी के घर के सामने नारा लगाना वर्जित होगा। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जाति तथा भाषा-भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं लेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आती है तो संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार और समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।

नहीं हटाया जाएगा दूसरे उम्मीदवार का पोस्टर

पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार को चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए दूसरे उम्मीदवार का पोस्टर नहीं हटा सकते हैं।

राजनीतिक पार्टी के झंडे के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडे का उपयोग प्रचार-प्रसार के दौरान नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी उपक्रम भवन एवं चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही नारा लिखेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.