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Bihar Lockdown New Guideline: आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब दोपहर दो बजे तक, धारा 144 लागू, जानिए... नियम व शर्तें

Bihar Lockdown New Guideline बिहार में लागू लॉकडाउन कुछ रियायतों के साथ आज से बढ़ा दिया गया है। आठ जून तक यह प्रभावी रहेगा। लॉकडाउन- 4 में कुछ रियायतें दी गईं हैं। जानिए... क्‍या है नई गाइडलाइन। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण कुछ कमा है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Wed, 02 Jun 2021 09:53 AM (IST)Updated: Wed, 02 Jun 2021 12:16 PM (IST)
Bihar Lockdown New Guideline: आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब दोपहर दो बजे तक, धारा 144 लागू, जानिए... नियम व शर्तें
आज से आठ जून तक लॉकडाउन फोर लगा दिया गया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Lockdown New Guideline: अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक खुल सकेगी। जिलाधिकारी ने इस आशय का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है। पहले यह दुकानें दस बजे तक ही खोलने का आदेश था। दो जून सेसभी प्रकार की दुकानें खुल सकेगी। लेकिन एक दिन बाद एक दिन खोलने का आदेश दिया गया है। आठ जून तक जिले में धारा 144 लागू रहेगा।

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सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे

सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसद उपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बन्द रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर एक दिन प्रातः छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगे।दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में भीड़ को कम करने के दृष्टिगत दुकानों व प्रतिष्ठानों को दो श्रेणियों में बांटकर एक दिन बीच एक खोले जाएंगे।

सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान

-इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कुलर, एसी, मोबाइल, कम्प्यूटर कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून एवं पार्लर, सोना-चांदी की दुकान, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), फर्निचर की दुकान, स्पोटर्स व खेलकूद सामग्री की दुकान, साइकिल व साइकिल मरम्मत की दुकान, मोची, ड्राय क्लीनर्स की दुकान।

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाले दुकान व प्रतिष्ठान

कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्क्स, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित, ऑटोमोबाइल्स टायर एवं ट्यूब्स, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी स्कूटर मरम्मत सहित), फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री। रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान व अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं है।

प्रतिदिन खुलने वाली दुकान व प्रतिष्ठान

बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाए, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधि, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की धूम-घूम कर बिक्री सहित खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः छह बजे से दोपहर छह बजे तक खुलेंगी। फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी चिन्हित करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें न रहे और भीड़ न हो। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

इस शर्त के साथ खुलेगी दुकान व प्रतिष्ठान

दुकान व प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

-दुकान व प्रतिष्ठान के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपायोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

-दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में शारीरक दूरी मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।

-इन शतों का पालन नहीं किए जाने पर दुकानों व प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अपवाद : पब्लिक ट्रासपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 फीसद के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।

-वैसे निजी वाहन जिनमें ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन

शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए रुम के अंदर भोजन अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन- सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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