Bihar lockdown 4 guideline:तीन-तीन दिन खुलेंगी दुकानें, रोस्टर जारी, जानिए... किसकी आएगी कब बारी
Bihar lockdown 4 guideline - बिहार में लॉकडाउन चार का गाइडलाइन जारी कर दिया है। जमुई में अनुमंडल पदाधिकारी ने किया निषेधाज्ञा का विस्तार। सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सोना-चांदी फर्नीचर और निर्माण सामग्री की दुकानें।
संवाद सहयोगी, जमुई। थोड़ी रियायतों के साथ लॉक डाउन की अवधि में विस्तार के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने भी निषेधाज्ञा की अवधि में विस्तार कर दिया है। उन्होंने आवश्यक सामग्रियों से इतर दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के खुलने का दिन भी निर्धारित कर दिया है। अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सोना-चांदी, फर्नीचर और निर्माण सामग्री की दुकानों के साथ ही सैलून और पार्लर खुले रहेंगे। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कपड़ा, बर्तन, जूता-चप्पल, स्पोर्ट्स सामग्री, स्टेशनरी, किताब-कॉपी आदि की दुकानों के अलावा ड्राई क्लीनर्स खोलने का दिन निर्धारित किया गया है। दुकान खोलने की अवधि सुबह 6:00 बजे से लेकर दोपहर बाद 2:00 बजे तक की होगी। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर तथा शारीरिक दूरी को लेकर गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी गई है।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठानों की सूची
* किराना दुकान
* डेयरी / मिल्क बूथ
* मेडिकल / दवा की दुकान
* सभी अस्पताल
* निजी क्लिीनिक
* होम डिलिवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि हो )
* ई - कॉमर्स सेवा / टेलीकम्यूनिकेशन , इंटरनेट
* अनाज मंडी सेवाएं , ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों
* फल / सब्जी मंडी
* मीट एवं मछली की दुकानें
* पशु चारा की दुकान
*हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स
* ऑटोमोबाईल वर्क्सशॉप / गैरेज / सर्विसिंग
* पेट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी / अन्य आवश्यक सेन्टर सेवाएं
* ऑटोमोबाईल्स टायर एवं ट्यूब्स
* साईकिल, लुब्रिकेंट / स्पेयर पार्टस ( मोटर वाहन / मोटर दुकान / मोची/ साईकिल / स्कूटर मरम्मत सहित )
* कृषि कार्य व यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान
* कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग
सोमवार , बुधवार , शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों
* इलेक्ट्रिकल गुड्स , पंखा , कूलर , एयर - कन्डीशनर्स ( बिक्रय एवं मरम्मत )
* इलेक्ट्रॉनिक गुड्स - यथा , मोबाईल , कम्प्यूटर , लैपटॉप , यूपीएस एवं बैट्री ( विक्रय एवं मरम्मत )
* सैलून , पार्लर
* फर्निचर
* सोना - चांदी
* निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानें यथा , सिमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, सिमेन्ट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट एवं शटरिंग सामग्री।
* कपड़ा ( रेडिमेड वस्त्र सहित)
* बर्तन
* जूता - चप्पल
* स्पोटर्स / खेलकुद सामग्री
* ड्राई क्लीनर्स
* स्टेशनरी, किताब-कॉपी तथा अन्य सभी दुकानें जो सूची में नहीं है ।