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    Bihar Crime: दहेज के लिए पत्‍नी की हत्‍या, पति समेत तीन दोषी करार; 23 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

    Bihar Crime News सजौर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल 2015 को दहेज लोभी पति मुकेश मिश्रा ने परिवार के बमबम मिश्रा और सीता देवी के साथ मिलकर पत्नी अन्नू कुमारी को मार डाला था। अन्नू को साजिश रचकर तीनों ने सल्फास पिला दिया था। उससे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    By Kaushal Kishore MishraEdited By: Prateek JainUpdated: Tue, 12 Dec 2023 11:47 PM (IST)
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    Bihar Crime: दहेज के लिए पत्‍नी की हत्‍या, पति समेत तीन दोषी करार; 23 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। सजौर थाना क्षेत्र में 26 अप्रैल 2015 को दहेज लोभी पति मुकेश मिश्रा ने परिवार के बमबम मिश्रा और सीता देवी के साथ मिलकर पत्नी अन्नू कुमारी को मार डाला था। अन्नू को साजिश रचकर तीनों ने सल्फास पिला दिया था। उससे उसकी हालत बिगड़ने लगी थी।

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    उसे जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। घटना की बाबत राजेंद्र चौधरी ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में सजौर थाने में केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में पति मुकेश मिश्रा, बमबम मिश्रा और सीता देवी को नामजद आरोपित बनाया गया था।

    केस की सुनवाई के दौरान मंगलवार को एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता ने तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा सुनाने के लिए 23 दिसंबर 2023 की तिथि तय की है। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक विक्रम कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। अभियोजन पक्ष नौ गवाहों की गवाही कराते हुए केस को निर्णय के मुकाम तक पहुंचाने में सफल रहा।

    जांच के क्रम में जार में पाई गई थी सल्फास की गोली

    अन्नू कुमारी की मौत के बाद फारेंसिक टीम की जांच में उसके कमरे में मौजूद जार में सल्फास की गोली पाई गई थी, उससे वादी राजेंद्र चौधरी द्वारा स्वजनों के साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खिलाकर उसे मार डालने का आरोप पुष्ट हुआ था।

    हत्या बाद आरोपित घर छोड़कर भूमिगत हो गए थे। लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई में वारदात में शामिल आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध हो गए। इसके लिए नौ लोगों ने गवाही भी दी कि किस तरह अन्नु की मौत दहेज दानवों ने कर दी थी।

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