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Bihar Assembly Elections 2020 : अभी भागलपुर में वाहन व अभ्यर्थी व्यय कोषांग रहेगा कार्यरत

Bihar Assembly Elections 2020 चुनाव संपन्‍न हो जाने के बाद भी जिले में इसके लिए बने कोषांग अभी कार्यरत रहेंगे। दो कोषांग छोड़कर सभी को विघटित कर दिया गया है। डीएम ने कोविड 19 को लेकर भी कई निर्देश जारी किए हैं।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 09:43 AM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 09:43 AM (IST)
Bihar Assembly Elections 2020 : अभी भागलपुर में वाहन व अभ्यर्थी व्यय कोषांग रहेगा कार्यरत
भागलपुर के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार।

भागलपुर, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020 : आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी वाहन कोषांग व अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण सह सांख्यिकी आंकड़ा कोषांग कार्यरत रहेगा। इस आशय का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने जारी किया है। उन्होंने जारी आदेश में शेष कोषांगों में कार्यरत कर्मियों को अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में योगदान करने को कहा है। दो कोषांगों को छोड़कर शेष कोषांगों को विघटित कर दिया है। विघटित कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

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शैक्षणिक संस्थानों में कोविड-19 के गाइड का हो पालन

जिलाधिकारी प्रणव कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी को शैक्षणिक संस्थानों में कोविड-19 के गाइड लाइन का हर हाल में पालन कराने का आदेश दिया है। कंटेंनमेंट जोन के बाहर सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोविड-19 से संबंधित निर्गत आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हुए जानकारी उपलब्ध कराएं।

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय हाथ को धोने या सैनिटाइज कराने व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य हैं। सभी फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। बैठने के दौरान कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी का पालन होगा।

मुख्यालय छोडऩे के पूर्व लेनी होगी अनुमति

अब मुख्यालय छोडऩे के पूर्व जिलास्तरीय पदाधिकारियों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इस आशय का आदेश जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी अवकाश की स्वीकृति व मुख्यालय छोडऩे की अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे। अवकाश की स्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारी कम से कम चार-पांच दिन पूर्व अवकाश का आवेदन व अवकाश कार्ड जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराएंगे। अवकाश की स्वीकृति की सूचना प्राप्त कर ही अवकाश लेंगे। अगर समय से समय पर स्वीकृति नहीं मिल पाती है या चार-पांच दिन पूर्व अवकाश का आवेदन देना संभव नहीं हो तो सक्षम पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुख्यालय छोडऩे की अनुमति प्राप्त करेंगे। सक्षम पदाधिकारी अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारी को मुख्यालय छोडऩे की अनुमति देने में भी उक्त प्रकिया का पालन करेंगे। यदि किसी पदाधिकारी को विभागीय बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यालय छोडऩा आवश्यक है तो संबंधित पत्र की कापी आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। यदि मौखिक सूचना मिली है तो सूचना देने वाले पदाधिकारी के नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर का उल्लेख आवेदन पत्र में करेंगे। बैठक से लौटने के बाद लिए गए निर्णय की जानकारी जिलाधिकारी को देंगे। मुख्यालय और मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में निजी व सरकारी मोबाइल बंद नहीं रखेंगे।


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