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Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव आयोग को बुजुर्ग मतदाताओं पर आया रहम, अब घर बैठे करेंगे मतदान, जानिए

Bihar Assembly Elections 2020 कोरोना काल में चुनाव आयोग ने इस बार बुजुर्ग मतदाताओं को विशेष सुविधा दी है। अब घर से ही 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता वोट दे सकेंगे।

By Dilip ShuklaEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 08:46 AM (IST)Updated: Tue, 25 Aug 2020 08:46 AM (IST)
Bihar Assembly Elections 2020 :  चुनाव आयोग को बुजुर्ग मतदाताओं पर आया रहम, अब घर बैठे करेंगे मतदान, जानिए
Bihar Assembly Elections 2020 : चुनाव आयोग को बुजुर्ग मतदाताओं पर आया रहम, अब घर बैठे करेंगे मतदान, जानिए

भागलपुर, जेएनएन। Bihar Assembly Elections 2020 :  वैश्विक महामारी कोराना काल में इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में आयोग को 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं पर रहम आया है। ऐसे मतदाता जो वोट देने के लिए बूथ पर आना नहीं चाहेंगे। वे घर बैठे पोस्ट बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार यह व्यवस्था की है। अब तक यह सुविधा देश के सरहद की रक्षा करने वाले सैन्य कर्मियों को मिलती आ रही है।

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कोरोना के इस जंग के बीच सुचारू रूप से चुनाव का संचालन के लिए आयोग कई नई रणनीतियां बनाने में लगी है। यूं कहे कि कोरोना के इस संकट काल में आसन्न विधानसभा चुनाव एक नए प्रयोग के लिए भी जाना जाएगा।

बुजुर्ग मतदाताओं को इसके लिए करना होगा आवेदन

विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध जो चलने फिरने में सक्षम नहीं हैं वे घर से मतदान कर सकते हैं। हालांकि, कोई वृद्ध अगर घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पहले ही इस आशय का आवेदन फॉर्म 12ए में आरओ को देना होगा। साथ ही इसकी वजह बतानी होगी। तब जाकर अनुमति दी जाएगी। बता दें कि बुजुर्ग मतदाताओं को यह सुविधा मिल जाने से वे पूरी सहजता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व में शरीरिक से अक्षम ऐसे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते थे। सरकार का यह कदम स्वस्थ्य और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की पहचान है। भारत चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल पर यह सूचना जारी कर दिया है।

अब तक सैनिकों को मिलती थी यह सुविधा

अभी तक सैनिकों को ही पोस्टल बैलेट से मताधिकार को प्रयोग करने की सुविधा थी। जो सैनिक देश की सीमा पर डयूटी करते हैं लेकिन वे जिले के नागरिक हैं, उन्हें उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, पोस्टल बैलेट से ही वे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चुनावी डयूटी में लगे कर्मी को भी इसकी अनुमति दी जाती है।


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