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बिहार विधानसभा चुनाव 2021: मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, पोस्टर के लिए भी बदला नियम

Bihar Assembly Election 2021 अंतिम चरण के परिणाम घोषणा तक जारी रहेगी आदर्श आचार संहिता। बिना मुद्रक व प्रशासक के नाम-पता के नहीं छपेगा पोस्टर। सरकार के समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।

By Dilip Kumar ShuklaEdited By: Published: Mon, 30 Aug 2021 11:47 AM (IST)Updated: Mon, 30 Aug 2021 11:47 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2021: मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार, पोस्टर के लिए भी बदला नियम
भागलपुर में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रचार के लिए किए जाने वाले नुक्कड़ सभा की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी व स्थानीय थाने को देनी होगी। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसी सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्र, हैंड माइक का उपयोग करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

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कोरोना के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने व यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके। सभा की अनुमति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए आवश्यक अनुमति सक्षम पदाधिकारी से सभा के पूर्व प्राप्त करनी होगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्र व हैंड माइक का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक ही किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र व हैंड माइक से प्रचार संबंधित चरण के मतदान के लिए निर्धारित तिथि के पांच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जाएगा। बिना अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्र व हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके उपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा आमसभा में व्यवधान या विघ्न उत्पन्न करने पर आमसभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रत्याशी अपने स्तर से ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों को रोकना होगा। दो उम्मीदवारों द्वारा पास-पास सभाएं करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं करना होगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।


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