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भागलपुर में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को 7 दिनों का अल्टीमेटम, समय पर भुगतान न करने पर होगी संपत्ति की कुर्की

Published: Thu, 19 Mar 2026 02:01 PM (GMT+05:30)

भागलपुर नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम ने संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के बकायेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की योजना बनाई है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी होल्डिंग धारकों को सात दिनों के भीतर अपना बकाया कर जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। निर्धारित समय सीमा के बाद कर न चुकाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम द्वारा जारी सूचना में उल्लेख किया गया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 123 से 135 के तहत नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी संपत्तियों पर संपत्ति कर देना अनिवार्य है। इसके बावजूद, निगम के अभिलेखों में बड़ी संख्या में ऐसे होल्डिंग धारक हैं, जिन्होंने लंबे समय से अपना कर जमा नहीं किया है।

7 दिनों का अल्टीमेटम

नगर आयुक्त ने बताया कि बकायेदारों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों की अंतिम मोहलत दी गई है। इस अवधि के भीतर नगर निगम कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरा बकाया कर जमा करना होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद बकायेदारों के खिलाफ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति की होगी कुर्की

निगम प्रशासन के अनुसार, कर की वसूली के लिए पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। इसके तहत बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की तक की कार्रवाई की जा सकती है।

जानबूझकर कर भुगतान से बचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यकतानुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा नगर निगम बकाया करदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की भी तैयारी कर रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर विधिसम्मत वसूली की अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।

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