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15 फरवरी तक टोल प्लाजा में फास्टैग वाहनों के लिए विशेष लेन की व्यवस्था, इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ

फास्टैग वाहनों के लिए प्लाजा में विशेष व्यवस्था भी गई। छह लेन में दो लेन (अप-डाउन) से फास्टैग वाहनों को गुजारने की योजना बनाई गई। लेकिन फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने के कारण 15 फरवरी तक बिना फास्टैग वाहनों को न तो दोगुने टोल टैक्स भरना पड़ेगा!

By Abhishek KumarEdited By: Published: Fri, 01 Jan 2021 06:10 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jan 2021 06:10 AM (IST)
15 फरवरी तक टोल प्लाजा में फास्टैग वाहनों के लिए विशेष लेन की व्यवस्था, इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ
फास्टैग वाहनों के लिए प्लाजा में विशेष व्यवस्था भी गई।

 जागरण संवाददाता, भागलपुर। गुरुवार की आधी के बाद वाहनों के फास्टैग के नियम का पालन कराने की दिशा में स्थाई बाइपास के टोल प्लाजा में तैयारियां कर ली गई। टोल प्लाजा में नो टैग नो इंट्री के बोर्ड लगाए गए। फास्टैग वाहनों के लिए प्लाजा में विशेष व्यवस्था भी गई। छह लेन में दो लेन (अप-डाउन) से फास्टैग वाहनों को गुजारने की योजना बनाई गई। लेकिन फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ाने के कारण 15 फरवरी तक बिना फास्टैग वाहनों को न तो दोगुने टोल टैक्स भरना पड़ेगा और न ही ऐसे वाहनों पर नो इंट्री लागू होगी। 

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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (एनएचएआइ) के अधिकारियों के अनुसार तीन अगस्त को टोल प्लाजा शुरू हुआ है तबसे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मशीन (ईटीसी) और सभी छह लेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पहली जनवरी से फास्टैग की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 25 दिन पहले सेंसर लगाए गए। इसलिए कि सेंसर क्रास करते ही वाहनों के फास्टैग का पता लग जाता है।

चूंकि फास्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ा दी गई है इसलिए 15 फरवरी तक वाहन चालकों को दोगुने टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फास्टैग वाहनों को टोल प्लाजा से गुजरने के क्रम में रूकना नहीं पड़े और 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से निकलते चला जाय इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दो लेन से सिर्फ फास्टैग वाहन ही गुजरेगा। जबकि चार लेन से बिना फास्टैग वाहनों के लिए होगा। ईटीसी के तहत सभी लेन में सीसी कैमरे व सेंसर सहित 46 तरह के उपकरण लगाए गए हैं।

50 रुपये अधिक वसूल रहे पे-टीएम कर्मी

वाहनों के फास्टैग के लिए टोल प्लाजा के पास 20 दिसंबर से पे-टीएम की व्यवस्था की गई है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को पे-टीएम द्वारा फास्टैग करने का निर्धारित शुल्क पूरे देशभर में 250 रुपये है, लेकिन पे-टीएम कर्मी यह कहते हुए फास्टैग कराने वाले वाहन मालिकों से 300 रुपये से 350 रुपये तक वसूल रहे हैं कि सभी जगह इसका अलग-अलग रेट है। पे-टीएम कर्मी अनवर का कहना है कि पे-टीएम का अन्य बैंकों या एजेंसी से अलग रेट है ही। तीन सौ रुपये रेट ही है। कोई वाहन चालक राजी खुशी से 50 रुपये अधिक भी देते हैं। गुरुवार को दोपहर तीन बजे तक 30-35 वाहनों का फास्टैग कराया गया। जबकि बुधवार तक आठ से 10 वाहनों के फास्टैग कराया जा रहा था।

15 फरवरी तक वाहन चालक भरेंगे पुराने टोल टैक्स ही

1. कार, जीप, वैन व लाइट व्हीकल : इन वाहनों को 20 रुपये टोल टैक्स भरना होगा। अप-डाउन में 30 रुपये लगेगा।

2. लाइट कॉमर्शियल, मिनी बस : इन श्रेणी के वाहनों को 30 रुपये देना होगा। अप-डाउन में 45 रुपये देने होंगे।

3. बस, ट्रक से लेकर टू एक्सल व्हीकल : इन वाहनों को टोल टैक्स के रूप में 65 रुपये भरना होगा। अप-डाउन की स्थिति में 100 रुपये लगेंगे।

4. हैवी वाहनों को 105 रुपये लगेगा, लेकिन अप-डाउन में 160 रुपये।

5. कॉमर्शियल थ्री एक्सल व्हीकल को 70 रुपये लगेगा, लेकिन अप-डाउन में 105 रुपये।

नए नियमों के लागू होने तक पुरानी व्यवस्था के अनुसार वाहन चालक टोल भरेंगे। फास्टैग वाहनों के लिए दो लेन से गुजरने की विशेष व्यवस्था की गई है कि टोल प्लाजा में रूकना नहीं पड़े। नो टैग नो इंट्री संबंधी बोर्ड 14 फरवरी तक अन्य चार लेन से हटा लिए जाएंगे। वाहनों के फास्टैग का शुल्क 250 रुपये ही निर्धारित है। इससे अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। -नीतीश कुमार, अभियंता, एनएचआइ।


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