टैक्स नहीं दिए तो होगी बड़ी कार्रवाई, जान लीजिए... और वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लें फायदा
लॉकडाउन का असर उद्योग-धंधे और व्यापार पर पड़ा था। तीन सौ व्यापारियों ने 2020-21 का बीएसटी और जीएसटी कर जमा नहीं कर सके हैं। अब डेढ़ सौ का आया आवेदन। सभी को जमा करना है। इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। वाणिज्यकार विभाग ने बड़े बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। बीएसटी और जीएसटी अदा नहीं करने वाले जिले के तीन सौ व्यापारियों वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक मौका दिया गया है। इस स्कीम का फायदा व्यापारी नहीं उठा सके तो उनपर विभाग का डंडा चलना तय है। व्यापारियों को बकाया टैक्स देना पड़ेगा। दरअसल, लॉकडाउन का असर उद्योग-धंधे और व्यापार पर पड़ा था। व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसे में तीन सौ व्यापारियों ने 2020-21 का बीएसटी और जीएसटी कर जमा नहीं कर सके हैं। अब जब कारोबार धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है तो विभाग भी टैक्स को लेकर सजग हो गया है।
बीते वर्ष भी व्यापारियों ने उठाया था लाभ
वर्ष 2019-2020 में भी 550 व्यापारियों का टैक्स बकाया था। सेल टैक्स विभाग बकाया जमा करने के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया था। इस स्कीम का फायदा सभी व्यापारियों ने उठाया था। अब फिर से उसी स्कीम को विभाग भुना रही है।
कई व्यापारियों ने दिए आवेदन
बकाए बीएसटी और वैट टैक्स के लिए सेल्स टैक्स विभाग का वन टाइम सेटलमेंट के लिए व्यापारी सामने आने लगे हैं। विभाग की ओर से शिविर भी लगाया जा रहा है। अब तक करीब डेढ़ सौ व्यापारी आवेदन भी जमा कर दिया है। अंचल प्रभारी सह संयुक्त आयुक्त दिवाकर प्रसाद ने बताया कि सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। सभी को डिमांड नोटिस विभाग की ओर से दी जाएगी। इसके बाद भुगतान का एनओसी मिलेगा। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी अंतिम तारीख है। इधर, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पीआरओ अभिषेक जैन ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यापारियों से कहा भी जा रहा है। व्यापारी इसमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। व्यापारियों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में बताया जा रहा है।