NTPC से जुड़े केस में 16 साल बाद दोषमुक्त हुए भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जानें क्या था पूरा मामला
एनटीपीसी से जुड़े एक मामले में 16 साल के बाद भागलपुर सांसद अजय मंडल सहित चार आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया गया। मामले में कई बार सुनवाई हुई। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया...
जागरण संवाददाता, भागलपुर : कहलगांव एनटीपीसी में काम करा रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर से मारपीट और गाली गलौज के मामले में जदयू सांसद अजय मंडल सहित चार आरोपित 16 साल बाद दोषमुक्त हो गए। मंगलवार को प्रवाल दत्ता के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपितों को रिहा कर दिया। घटना 21 फरवरी 2006 की थी। पीड़ित उत्तम बसाक ने केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि ठेकेदारी का काम नहीं देने पर अजय मंडल, विकास मंडल, मलखान सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह और अनिल मिश्रा ने पीसीओ बूथ में घुसकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। मामला तब का है जब अजय मंडल कहलगांव के विधायक थे।
सुनवाई की तिथियों पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रबल दत्ता ने 26 मार्च को अजय मंडल पर वारंट जारी किया था। इसके वे अप्रैल में सरेंडर कर कोर्ट पहुंचे, जहां से सांसद को जमानत दे दी गई। मंगलवार को सांसद समेत अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामले में आरोप था कि 21 फरवरी 2006 को जब प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप बसाक कांट्रेक्टर एसोसिएशन की बैठक समाप्त कर ट्रांजिट कैंप की गेट से निकल रहे थे तभी बाहर कुछ आदमी जिनमें धर्मेंद्र कुमार सिंह और विकास मंडल सामने आकर पूछा कि हमलोगों को ठेका का काम देने के बारे में क्या सोचा। हमारा वर्क आर्डर मंगाएंगे कि नहीं। बसाक ने उन्हें तब जवाब दिया था हेड आफिस मुंबई के अधिकारी ने कहा है कि अभी फंड की कमी के चलते जो हमारे यहां कार्यरत हैं, उन्हीं ठेकेदारों को हम काम नहीं दे पा रहे हैं। जिसके चलते मजदूर बैठे हैं। बसाक ने उन्हें कहा था कि ऐसी स्थिति में वह नई पार्टी को काम देने की स्थिति में अभी नहीं हैं।
बसाक के ऐसा बोलने के बाद उनलोगों ने धमकी दी थी कि बसाकजी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तब बसाक पिंटू सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर सत्कार चौक पर महादेव आटो मेसन पीसीओ बूथ पर चले गए थे। उक्त घटना के कुछ देर बाद ही तब अनिल मिश्रा ने उन्हें फोन किया कि आप अपने टीटीएस क्वार्टर में पहुंच जाइए हमलोग कुछ बात करना चाहते हैं। बसाक ने तब उन्हें कहा था कि नहीं मैं अभी क्वार्टर नहीं आ सकता। अभी आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं, आपलोग हमें मारने की धमकी दे रहे हो। उक्त बातचीत के कुछ देर बाद ही धर्मेंद्र सिंह, विकास मंडल, अनिल मिश्रा पीसीओ के अंदर आ गए और एक फोन किया। थोड़ी देर में ही तब एक और गाड़ी सत्कार चौक पर पहुंची जिसमें से पांच-छह लोग उतरे। सभी सीधे पीसीओ बूथ के अंदर आए। उनमें से एक आदमी ने बसाक को तब बाहर बुलाया था।
दो शराब तस्करों को पांच साल की सजा व एक-एक लाख अर्थदंड
जागरण संवाददाता, भागलपुर : शिवनारायणपुर में शराब के साथ पकड़े गए दो तस्करों को कोर्ट ने मंगलवार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-दो) शरद चन्द्र श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों अभियुक्तों राजेश हेम्ब्रम और दरोगा टूडू को सजा सुनाते हुए दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर उन्हें छह माह की अतिरक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने यह फैसला दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद सुनाई। इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।