Bhagalpur Lockdown: छह सितंबर तक बढ़ गया लॉकडाउन, जारी की नई गाइडलाइन
अनलॉक फोर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण यहां कुछ नियमों से साथ जारी रहेगा।
भागलपुर, जेएनएन। शॉपिंग मॉल को छोड़कर हर तरह की छोटे से बड़े प्रतिष्ठान खुलेंगे। पहले की तरह ही दुकानों का समय होगा। इस संबध में सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में दुकानों के खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही निर्धारित किया गया है। अनलॉक-चार में व्यापारियों के लिए कई दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी होगी। मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट्स बिक्री मरम्मत की दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल व हॉल सेल दुकान, पंखा, कूलर, एसी, रेडीमेड, कपड़ा, स्वर्ण की दुकानें खुलेंगी। ऑटो मोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत की दुकानों को खोलने की अनुमति है। होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे।
सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक पाइप, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, पेंट, लोहा, शटरिंग की सामग्री से संबंधित थोक व खुदरा दुकानें भी खुलेंगी। दुकानदारों को नियमों का पालन पालन करना होगा। दुकानें खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें मानना अनिवार्य होगा। अगर शर्त को नहीं मानते हैं तो दुकानें सील कर दी जाएगी।
मुख्य बातें
17 अगस्त से 6 सितंबर तक अनलॉक-चार लागू हो रहा है।
दुकानों के खोलने में शारीरिक दूर का पूर्णतया पालन करना होगा
सभी दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने होंगे और साबुन से हाथ धुलवाने होंगे।
घेरा दुकानों के आगे बनानी है। ग्राहक को खड़े कर बारी-बारी से सामना देना होगा।
दुकान के आगे भीड़ इकट्ठा होने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।